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Haryana Property Tax: 31 जुलाई तक प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में मिलेगी 30 प्रतिशत छूट

हरियाणा सरकार ने प्रापर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा में प्रापर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है।

By Gurpreet CheemaEdited By: Gurpreet CheemaPublished: Thu, 01 Jun 2023 10:56 AM (IST)Updated: Thu, 01 Jun 2023 10:56 AM (IST)
Haryana Property Tax: 31 जुलाई तक प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में मिलेगी 30 प्रतिशत छूट
31 जुलाई तक प्रापर्टी टैक्स जमा कराने पर ब्याज में मिलेगी 30 प्रतिशत छूट

करनाल, जागरण संवाददाता। हरियाणा सरकार ने प्रापर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रापर्टी टैक्स बकाया है, वे टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरुकता जरूरी

उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा में प्रापर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रापर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि बकायेदारों को प्रापर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें।

जिन लोगों की तरफ अधिक प्रापर्टी टैक्स बकाया है वे जल्द से जल्द अपना प्रापर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके। यदि यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।


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