पुराना और नया अस्पताल की 200 मीटर परिधि में धरना-प्रदर्शन पर लगाई रोक
डीसी धर्मवीर ¨सह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की तरफ से की जा रही हड़ताल को देखते हुए 1973 की धारा 144 के तहत जिला नागरिक अस्पताल व पुराने अस्पताल की 200 मीटर की परिधि में धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए हैं। डीसी धर्मवीर ¨सह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की तरफ
जागरण संवाददाता, कैथल :
डीसी धर्मवीर ¨सह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की तरफ से की जा रही हड़ताल को देखते हुए 1973 की धारा 144 के तहत जिला नागरिक अस्पताल व पुराने अस्पताल की 200 मीटर की परिधि में धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए हैं।
आदेशों में कहा गया है कि परिधि के अंदर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने व हथियार आदि लेकर चलने पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 14 सितंबर से शुरू होकर आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
आदेशों के तहत विस्फोटक पदार्थ, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू तथा हथियार के तौर पर प्रयोग की जाने वाली अन्य वस्तु लेकर चलने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात की गई पुलिस फोर्स व कर्मचारियों पर लागू नही होंगे। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों की तरफ से लाठी लेकर चलने व कानूनन हथियार रखने के लिए अधिकृत लोगों पर आदेश लागू नहीं होंगे, जब तक वे ¨हसक गतिविधियों में शामिल नहीं होते तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।