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बाल विवाह समाज के लिए कलंक : शर्मा

संवाद सहयोगी, सीवन: अतिरिक्त उपायुक्त के निर्देशन में चल रहे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Mar 2018 12:04 AM (IST)Updated: Thu, 15 Mar 2018 12:04 AM (IST)
बाल विवाह समाज के लिए कलंक : शर्मा
बाल विवाह समाज के लिए कलंक : शर्मा

संवाद सहयोगी, सीवन: अतिरिक्त उपायुक्त के निर्देशन में चल रहे हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे ब्लाक सीवन में बने सीवन महिला ब्लाक संगठन की मासिक बैठक हुई। इसमें मुख्यातिथि के रूप में जिला महिला संरक्षण अधिकारी सुनीता शर्मा उपस्थित रही। बैठक में विभिन्न ग्राम संगठनों से काफी संख्या में आई हुई महिलाओं को बाल विवाह व घरेलू ¨हसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह समाज के लिए कलंक है। इसमें बच्चों का पूर्ण रूप से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है व इससे कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। सुनीता ने बताया कि शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष व लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। नहीं तो बाल विवाह अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बैठक में उपस्थित ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक रामफल शर्मा ने महिलाओं को बताया कि सभी ग्राम संगठन अपनी-अपनी सामाजिक बैठक में अलग-अलग विभागों से अधिकारियों को आमंत्रित करें ताकि गांव के सभी गरीब परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं की समय-समय पर जानकारी प्राप्त होती रहे। इससे गरीब परिवारों को लाभ होगा। इस अवसर पर गांवों से ग्राम संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर ब्लाक कार्यक्रम प्रबंधक रामफल शर्मा, पी.आर.पी. सतबीर कौर, बलजीत कौर व जसबीर कौर ने भी अपने विचार रखे।

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