सड़क सुरक्षा नियमों की पालन करें वाहन चालक : धौंचक
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से बुधवार को गढ़ी-पाडला स्थित ड्राइविग ट्रेनिग संस्थान में सड़क सुरक्षा कानून विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिला एवं सत्र न्यायधीश एमएम धौंचक ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की।
जागरण संवाददाता, कैथल :
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से बुधवार को गढ़ी-पाडला स्थित ड्राइविग ट्रेनिग संस्थान में सड़क सुरक्षा कानून विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिला एवं सत्र न्यायधीश एमएम धौंचक ने बतौर मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। संस्थान में ट्रेनिग ले रहे करीब 150 प्रशिक्षणार्थियों को वाहन चलाते समय मोटर वाहन कानून व उसके नियमों के पालना करने के लिए आह्वान किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तरणजीत कौर ने मौजूद प्रशिक्षार्थी को ड्राईविग करते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग न करने, सुरक्षा नियमों की पालन करने और जिदगी के महत्व को समझने की जरूरत पर बल दिया।
डॉ. बीरबल दलाल ने रेडक्रास के सौजन्य से दुर्घटना होने के पश्चात प्राथमिक चिकित्सा कैसे दे, इसकी जानकारी दी। सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। अरविद खुरानियां अधिवक्ता एवं मास्टर ट्रेनर ने इस कार्यशाला में मोटर वाहन कानून व संशोधित कानून 2019 और हरियाणा सरकार के नियमों और वाहन चलाते समय किन किन दस्तावेजों का होना जरूरी है की जानकारी दी। अंत में संस्थान के प्रिसिपल अजय कुमार ने संस्थान में दी जा रही ट्रेनिग का उल्लेख किया।