सूचना नहीं देने पर संपदा अधिकारी को 15 हजार जुर्माना
जासं जींद अर्बन एस्टेट की गलियों में लगाए गए लोहे के गेटों से अर्बन एस्टेट की गलियों में लगाए गए लोहे के गेटों से संबंधित जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन संपदा अधिकारी अश्वनी मलिक को सूचना आयुक्त ने 15 हजार रुपये जुर्माना किया।
जासं, जींद : अर्बन एस्टेट की गलियों में लगाए गए लोहे के गेटों से संबंधित जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन संपदा अधिकारी अश्वनी मलिक को सूचना आयुक्त ने 15 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना राशि उनके वेतन से काटने के आदेश दिए है। इसके अलावा हुडा को मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं।
सेक्टर 10 निवासी सत्यवान साहू ने 21 जुलाई 2016 को संपदा अधिकारी कार्यालय में आरटीआइ लगाकर सेक्टर 10 व अर्बन एस्टेट के दूसरे एरिया की गलियों में लगाए गए लोहे के गेट, उनके लगाने के नियम व अब तक क्या कार्रवाई की गई है इससे संबंधित सूचना मांगी थी, लेकिन संपदा अधिकारी कार्यालय से उनको पूरी सूचना नहीं मिली।
इसके बाद उन्होंने 7 जुलाई 2017 को द्वितीय अपील कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई। इसके बाद विभाग को नोटिस जारी किया गया, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो पाई। इसके बाद सत्यवान साहू ने राज्य सूचना आयुक्त में अपील की। जहां पर समय पर पूर्ण सूचना नहीं उपलब्ध करवाने पर तत्कालीन संपदा अधिकारी अश्वनी मलिक पर 15 हजार रुपये जुर्माना किया है।