नमकीन के लिए की थी हत्या, आरोपित को दस साल कैद
जागरण संवाददाता, कैथल: महज नमकीन के लिए की गई महज नमकीन के लिए की गई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक के न्यायालय ने गांव फरल निवासी अवतार ¨सह ¨सह को दोषी करार दिया। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत उसे 10 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
जागरण संवाददाता, कैथल: महज नमकीन के लिए की गई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक के न्यायालय ने गांव फरल निवासी अवतार ¨सह ¨सह को दोषी करार दिया। भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत उसे 10 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। बता दें कि न्यायालय ने इस मामले को मात्र 17 दिन में निपटाते हुए फैसला सुना दिया गया है।
सतीश कुमार ने 25 अप्रैल 2018 को पुलिस को शिकायत दी थी कि अदानी गोदाम पर श्रमिकों के समूह में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े का कारण अवतार ने अशोक के हिस्से का एक पतीसा (मिठाई) व नमकीन खुद खा लिया था। इस पर मृतक ने अवतार ¨सह से विरोध जताया तथा शेष बचे हुए नमकीन को फेंक दिया। इस पर अवतार ¨सह ने अशोक को दो-तीन थप्पड़ मार दिए तथा अशोक ने भी अवतार को धकेल दिया। दोनों में झगड़ा बढ़ गया। अवतार ¨सह के हाथ में एक चाकू था, उसने अशोक के पेट पर चाकू से वार किया और मौके से फरार हो गया। ढांड पुलिस थाना में 26 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया। अशोक की चंडीगढ़ 32 सेक्टर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 8 मई 2018 को मृत्यु हो गई।
न्यायालय में चार अगस्त को यह मामला लाया गया था और छह अगस्त को आरोप तय कर दिए गए थे। इस मामले में 16 गवाह पेश किए गए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि मृतक 30 वर्षीय गरीब व्यक्ति होने के कारण इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह अपने पीछे दो छोटे बच्चे तो छोड़ ही गया है। उसकी पत्नी के गर्भ में भी एक बच्चा पल रहा है। दोषी ने एक निर्दोष व्यक्ति की ¨जदगी को समाप्त किया है।