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पेंशन बनवाने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र अनिवार्य : विक्रम

विकास एवं पंचायत कार्यालय में जून माह का दूसरा पेंशन शिविर मंगलवार को आयोजित किया गया। इसमें पात्रों ने अपने आवेदन जमा करवाए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 26 Jun 2019 10:56 AM (IST)Updated: Thu, 27 Jun 2019 06:36 AM (IST)
पेंशन बनवाने के लिए रिहायशी  प्रमाण पत्र अनिवार्य : विक्रम
पेंशन बनवाने के लिए रिहायशी प्रमाण पत्र अनिवार्य : विक्रम

संवाद सहयोगी, सीवन : खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में जून माह का दूसरा पेंशन शिविर मंगलवार को आयोजित किया गया। इसमें पात्रों ने अपने आवेदन जमा करवाए। मंगलवार को लगाए गए शिविर में बुढ़ापा पेंशन के 42 आवेदन फार्म, विधवा पेंशन के 15 आवेदन फार्म, निराश्रित बच्चों की पेंशन के 10 आवेदन फार्म, दिव्यांग पेंशन के 4 आवेदन फार्म व लाडली पेंशन का 1 आवेदन फार्म जमा किया गया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से पहुंचे विक्रम ने लोगों को बताया कि इस शिविर को लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के समय और धन की बचत करना है। लोग जिला कार्यालय पर जा कर पहले पेंशन के आवेदन जमा करवाते थे इससे उनका धन और समय दोनों खर्च होते थे। बुजुर्ग लोगों को इससे परेशानी भी होती थी इसी कारण से यह शिविर खंड स्तर पर लगाए जाने लगे ताकि लोगों के समय की बचत की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की पेंशन चाहे वह बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, लाडली पेंशन आदि कोई भी हो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज हरियाणा का रिहायशी प्रमाण पत्र है। जो भी पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह अपना रिहायशी प्रमाण पत्र अवश्य तैयार करवा लें।

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जो भी लोग अपने आवेदन जमा करवाने के लिए आते हैं वह पहले अपने आवेदन अटल सेवा केन्द्र पर आनलाइन करवाएं और आवेदन जमा करवाते समय अपने साथ में असल दस्तावेज अवश्य रखें।

इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि अमरेन्द्र खारा ने कहा कि यह सरकार का सराहनीय कदम है कि पेंशन बनवाने के लिए लोगों को जिला कार्यालय पर नहीं जाना पड़ता और धक्के नहीं खाने पड़ते। ---------


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