Move to Jagran APP

लाकडाउन में सम-विषम नियम भूले दुकानदार

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 14 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। सम-विषम नियम का पालन करते हुए सुबह नौ से शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। मेन बाजार के दुकानदार सम-विषम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 06:45 AM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 06:45 AM (IST)
लाकडाउन में सम-विषम  नियम भूले दुकानदार
लाकडाउन में सम-विषम नियम भूले दुकानदार

जागरण संवाददाता, कैथल : महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत 14 जून तक लॉकडाउन लगा हुआ है। सम-विषम नियम का पालन करते हुए सुबह नौ से शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। मेन बाजार के दुकानदार सम-विषम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। जिन दुकानदारों की बारी नहीं हैं, वे भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं।

loksabha election banner

हालांकि जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी बिना नियम के खुली दुकानों को बंद करवा रहे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ भी रहती है। कोरोना महामारी का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे नियमों का पालन करें। दो गज दूरी और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होता है। दुकानदार भी दुकानों में लोगों की भीड़ एकत्रित कर लेते हैं।

छात्रावास रोड, रेलवे गेट, मेन बाजार, भगत सिंह चौक और सब्जी मंडी में समस्या गंभीर बनी हुई है। नगर परिषद की तरफ से दुकानदारों को नियम समझाने के लिए 19 टीमें गठित की गई थी अब ये टीमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। कुछ दुकानदार तय समय के बाद भी अपनी दुकानें खुली रखते हैं।

औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य : रामजी लाल

जागरण संवाददाता, कैथल : डीसी प्रदीप दहिया के निर्देशानुसार जिला में पंजीकृत उद्योगों के कर्मचारियों के लिए फ‌र्स्ट एड प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है, ताकि आपदा की स्थिति में संबंधित कर्मचारी जिला प्रशासन का सहयोग कर सकें।

रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा औद्योगिक ईकाईयों से संपर्क करके कर्मचारियों की सूची लेकर डाटा बेस तैयार किया जा रहा है। रेडक्रॉस सचिव रामजी लाल ने बताया कि यदि किसी उद्योग में 100 कर्मचारी काम करते हैं तो 30 कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।

उद्योगों में तैनात सभी सुरक्षा गार्डो को फ‌र्स्ट एड प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी हरियाणा राज्य शाखा चंडीगढ़ द्वारा हरियाणा उद्योग में आपदा प्रबंधक एवं फ‌र्स्ट एड का प्रशिक्षण करवाने के लिए गत 22 फरवरी को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक जगबीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई थी।

इसमें निर्णय लिया गया था कि हरियाणा में सभी पंजीकृत उद्योगों को अपने कर्मचारियों को प्राथमिक सहायता का प्रशिक्षण अनिवार्य करवाना होगा। हरियाणा राज्य रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा तैयार किए गए पोर्टल हरियाणा रेड क्रॉस डॉट इन पर जाकर संबंधित उद्योग को अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस प्रशिक्षण के पूरा होने के उपरांत पोर्टल से प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.