Move to Jagran APP

सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे तो स्कूलों पर होगी विभागीय कार्रवाई

निजी व राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। सोमवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी 900 निजी व राजकीय स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 08:53 AM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 08:53 AM (IST)
सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे तो   स्कूलों पर होगी विभागीय कार्रवाई
सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे तो स्कूलों पर होगी विभागीय कार्रवाई

जागरण संवाददाता, कैथल : निजी व राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। सोमवार को जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी 900 निजी व राजकीय स्कूलों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों में लिखा गया है छात्रों की सुरक्षा के लिए जो भी नियम व शर्तें हैं उन्हें स्कूल मुखिया पूरा करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित स्कूल मुखिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को लेकर स्कूल संचालकों को रिपार्ट तैयार कर विभाग को देनी होगी कि स्कूल में सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध किए गए हैं।

loksabha election banner

शिक्षा विभाग की ओर से सुरक्षा को लेकर नियम बनाए गए हैं, जिन्हें अब हर हाल में पूरा करना होगा। बता दें कि गुरुग्राम की पांच छात्राओं ने स्कूलों में सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने निदेशालय को सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश दिए थे। सभी जिला के शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी किए गए हैं कि वे स्कूलों में सुरक्षा मानकों को हर हर हाल में पूरा करवाए।

स्कूलों का किया जाएगा दौरा

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी जल्द ही स्कूलों का दौरा भी करेंगे। दौरे के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों से सुरक्षा को लेकर बातचीत भी करेंगे। अगर किसी स्कूल के छात्र अधिकारियों के आगे शिकायत करते हैं तो संबंधित स्कूल संचालक व मुखिया पर कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं मुख्य सुरक्षा मानक

- सभी निजी व राजकीय स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे।

- स्कूलों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा।

- छात्रों के लिए स्कूल में शौचालय का निर्माण करवाना होगा।

- स्कूल बसों में महिला कंडक्टर का होना जरूरी है।

- स्कूल में कहीं भी बिजली के खुले जोड़ नहीं होने चाहिए।

- स्कूल के ऊपर से हाइटेंशन तारें नहीं गुजरनी चाहिए।

- स्कूल में फायर से संबंधित हर उपकरण होने चाहिए।

- स्कूलों में छात्राओं को आत्म रक्षा को लेकर जागरूक करना होगा।

निरीक्षण के लिए कमेटी का गठन

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार स्कूलों में सुरक्षा मानकों को पूरा करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जो स्कूल नियमों को पूरा नहीं करेगा उनके स्कूल संचालक व मुखिया के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में निरीक्षण को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया हुआ है।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.