नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष के बहकावे में न आए जनता : नायब सैनी
कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों से देश की नागरिकता छीन लेने का कानून नहीं है बल्कि यह नागरिकता देने का कानून है।
जागरण संवाददाता, कैथल : कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून मुसलमानों से देश की नागरिकता छीन लेने का कानून नहीं है बल्कि यह नागरिकता देने का कानून है। विपक्ष को जनता के बीच में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। भाजपा ने चुनाव से पहले इसका इरादा जनता के सामने रखा था, जिससे देश की जनता ने लोकसभा में बहुमत देकर इसका समर्थन किया है। सांसद सलीमपुर मदुद, सोलू माजरा और कौल से नागरिकता संशोधन के पक्ष में चलाए गए जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ करने पहुंचे हुए थे। सांसद नायब सैनी, प्रदेश महामंत्री वेदपाल और भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर ने कानून के बारे में जानकारी दी। सांसद ने कहा कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करने के लिए भ्रम फैलाकर मुसलमानों में यह दुष्प्रचार कर रहा है कि यह कानून मुसलमानों की देश से नागरिकता छिन लेने का कानून है जबकि यह कानून केवल नागरिकता देने का कानून है। ननकाना साहिब में जो हुआ, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान, बंग्लादेश और अफगानिस्तान में हिदू, सिख, जैन, बौद्ध और फारसी भाई-बहनों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता होगा। बंटवारे के समय 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या 23 प्रतिशत थी, लेकिन 2011 में घटकर वह संख्या मात्र 3.7 प्रतिशत रह गई। बॉक्स
देशहित में फैसले लेती है सरकार
सासंद नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी फैसले लिए जाते है वे देशहित में होते है। नागरिकता संशोधन बिल संसद में पास हो गया, अब यह पूरे देश में लागू होगा। इस कानून के लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिदू, सिख, जैन, बौद्ध और फारसी और ईसाई धर्म के वो लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर लिया था वे ही नागरिकता के पात्र होंगे। कानून के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर नागरिकता संशोधन बिल के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। ---------