सीबीएसई के नए नियम में पिस रहे अभिभावक व निजी स्कूल संचालक
सीबीएसई की तरफ से विद्यार्थी या शैक्षणिक स्टाफ सदस्य के हरियाणा बोर्ड के स्कूल से सीबीएसई स्कूल में जाने पर नया नियम लागू किया गया है। इस नियम में निजी स्कूल संचालक व अभिभावक दोनों पिस रहे हैं। नए नियम के तहत यदि हरियाणा बोर्ड से कोई विद्यार्थी सीबीएसई के स्कूल में दाखिला लेना चाहेगा तो उसे बीइओ व डीईओ के हस्ताक्षर कराने होंगे लेकिन इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था।
जागरण संवाददाता, कैथल
सीबीएसई की तरफ से विद्यार्थी या शैक्षणिक स्टाफ सदस्य के हरियाणा बोर्ड के स्कूल से सीबीएसई स्कूल में जाने पर नया नियम लागू किया गया है। इस नियम में निजी स्कूल संचालक व अभिभावक दोनों पिस रहे हैं। नए नियम के तहत यदि हरियाणा बोर्ड से कोई विद्यार्थी सीबीएसई के स्कूल में दाखिला लेना चाहेगा तो उसे बीइओ व डीईओ के हस्ताक्षर कराने होंगे, लेकिन इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। अब नए नियम के तहत बच्चों को सीबीएसई के स्कूल में दाखिला लेने के लिए बीइओ के हस्ताक्षर कराने होंगे। इसके साथ ही बच्चों को उस स्कूल का दाखिला रजिस्टर और खारिज रजिस्टर दिखाना होगा, जिस स्कूल को छोड़ना हैं। दाखिला रजिस्टर और खारिज रजिस्टर दिखाए बिना बीइओ हस्ताक्षर नहीं कर रहा है। यही नियम शैक्षणिक स्टाफ सदस्य के भी सीबीएसई स्कूल में चयन होने पर लागू होगा। इस नियम के बाद अभिभावक हो या निजी स्कूल संचालक दोनों को ही अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
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गोपनीयता होती है भंग :
निजी स्कूल संचालक एसोसिएशन के राज्य सचिव वरुण जैन ने बताया कि सीबीएसई की तरफ से दाखिले को लेकर बनाए गए नियम में बीइओ की ओर से दाखिला रजिस्टर और खारिज रजिस्टर दिखाने की प्रकिया से निजी स्कूलों की गोपनीयता भंग होती है। केवल माइग्रेशन प्रमाण पत्र देखकर ही नियम के तहत बीइओ हस्ताक्षर कर सकता है।
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नियमों की नहीं कर सकते अवहेलना :
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही ने बताया कि यह नियम दोनों ही बोर्ड पर लागू होता है। स्कूल के विद्यार्थी का रिकार्ड केवल स्कूल प्रंबधन ही दे सकता है। विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विभाग के नियमों की अवहेलना नहीं कर सकते ।