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अब एक एकड़ से कम की रजिस्ट्री पर लेनी होगी एनओसी

तेजी से पनप रही अवैध कालोनियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले दो कनाल से कम भूमि की रजिस्ट्री के लिए डीटीपी से एनओसी लेनी होती थी। अब दो कनाल की जगह एक एकड़ यानि आठ कनाल से कम भूमि की रजिस्ट्री पर डीटीपी से एनओसी लेनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 Sep 2020 06:20 AM (IST)Updated: Sat, 26 Sep 2020 06:20 AM (IST)
अब एक एकड़ से कम की रजिस्ट्री पर लेनी होगी एनओसी
अब एक एकड़ से कम की रजिस्ट्री पर लेनी होगी एनओसी

जागरण संवाददाता, कैथल : तेजी से पनप रही अवैध कालोनियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। पहले दो कनाल से कम भूमि की रजिस्ट्री के लिए डीटीपी से एनओसी लेनी होती थी। अब दो कनाल की जगह एक एकड़ यानि आठ कनाल से कम भूमि की रजिस्ट्री पर डीटीपी से एनओसी लेनी होगी।

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14 सितंबर को सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एनओसी लेने को लेकर तीसरी बार नियम बदला गया है। शहर में जींद रोड और करनाल रोड पर अवैध कालोनियां काटी हुई हैं, जिन पर कार्रवाई कर मालिकों पर एफआइआर करवाई गई है। एनओसी लेने के नियम में बदलाव होने से लोगों को भी फायदा होगा। अवैध कालोनियां नहीं कटेंगी तो लोगों को पैसे भी बर्बाद होने से बच जाएंगे।

क्या है 7ए नियम

सरकार की ओर से नियम 7ए में बदलाव किया गया है। 7ए यानि वह नोटिफाइड एरिया जिसमें रजिस्ट्रेशन करने से पहले रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को डीटीपी कार्यालय से एनओसी यानि अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। सबसे पहले 20 कनाल यानि ढाई एकड़ से कम जमीन की रजिस्ट्री पर एनओसी लेनी होती थी। उसके बाद 2017 में बदलाव कर दो कनाल यानि एक एकड़ के चौथे हिस्से की रजिस्ट्री पर एनओसी लेनी होती है। अब 14 सितंबर को सरकार ने पत्र जारी कर नियम में बदलाव कर दिया है।

ऐसे मिलकर काटते थे अवैध कालोनियां

चार से पांच लोग मिलकर अवैध कालोनी काट लेते थे। एक एकड़ जमीन में चार हिस्सेदार हो जाते थे और सभी दो-दो कनाल भूमि अपने नाम करवाकर एनओसी ले लेते थे। अब एक व्यक्ति को आठ कनाल से कम जमीन की रजिस्ट्री करवाने पर एनओसी लेनी होगी।

चार सालों में पनप गई 23 अवैध कालोनियां

जिले भर में पिछले चार सालों में करीब 23 अवैध कालोनियां पनप चुकी हैं। इनमें से 20 कालोनियों पर डीटीपी की ओर से कार्रवाई की जा चुकी है। अवैध कालोनी काटने वालों पर एफआइआर भी करवाई गई है। तीन कालोनियों पर कार्रवाई की जानी है। इसके लिए नोटिस दिए जा चुके हैं।

नियम में किया गया बदलाव

जिला नगर योजनाकार अधिकारी अनिल नरवाल ने बताया कि सरकार ने एनओसी लेने को लेकर नियम में बदलाव किया है। पहले दो कनाल से कम भूमि की रजिस्ट्री पर एनओसी लेनी होती थी, लेकिन अब आठ कनाल से कम भूमि की रजिस्ट्री पर एनओसी लेनी अनिवार्य होगी। अवैध कालोनियों पर लगातार कार्रवाई जारी है।


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