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पंचायतों के उप चुनाव के लिए 19 तक कर सकते नामांकन

जागरण संवाददाता, कैथल : जिला चुनाव आयोग ने जिला के विभिन्न गांवों की पंचायतों के दो सरपंचो

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Jun 2017 11:40 PM (IST)Updated: Fri, 16 Jun 2017 11:40 PM (IST)
पंचायतों के उप चुनाव के लिए  19 तक कर सकते नामांकन
पंचायतों के उप चुनाव के लिए 19 तक कर सकते नामांकन

जागरण संवाददाता, कैथल : जिला चुनाव आयोग ने जिला के विभिन्न गांवों की पंचायतों के दो सरपंचों व 21 पंचों के लिए 29 जून को होने वाले उप चुनाव के लिए 19 जून तक शाम तीन बजे तक नामांकन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह उप चुनाव 29 जून को प्रात: सात बजे से सायं चार बजे तक करवाया जाएगा। मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मतों की गणना कर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त संजय जून ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के नियम 24 के तहत उप चुनाव के लिए सूचना प्रकाशित की जा चुकी है। इस चुनाव प्रक्रिया के तहत 19 जून तक प्रात: 10 बजे से सायं तीन बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 19 जून तक उम्मीदवार को शपथ पत्र 4ए, 4बी, संबंधित निर्वाचन अधिकारी को जमा करवाना होगा।

सभी नामांकन संबंधित गांव में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रिटर्निग/ सहायक रिटर्निग अधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल 20 जून को प्रात: 10 बजे शुरू होगी। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा वापस लेने की तिथि 21 जून को दोपहर बाद तीन बजे तक निर्धारित की गई है। सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 21 जून को दोपहर बाद तीन बजे के बाद चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए जाएंगे। इसी दिन चुनाव चिन्ह अलॉट करने के बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चस्पा कर दी जाएगी।


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