मोबाइल स्ने¨चग में नौ दिन सुनाया फैसला, दो को पांच-पांच साल की कैद
जागरण संवाददाता, कैथल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने मात्र 9 दिन की अवधि में मोबाइल फोन
जागरण संवाददाता, कैथल: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएम धौंचक ने मात्र 9 दिन की अवधि में मोबाइल फोन छीनने व पर्स छीनने की कोशिश के एक मामले का निपटारा करते हुए कांगथली निवासी शेर ¨सह तथा करनाल के चंद्राव गांव निवासी रवि कुमार को पांच-पांच साल सश्रम कारावास की सजा दी है। दोनों को 25-25 हजार रुपये जुर्माना देना होगा अन्यथा दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। गत 11 नवंबर 2017 को कुरूक्षेत्र जिला के गांव दीवाना बेदी फार्म निवासी किरणजीत कौर से स्कूल के बाद चीका में उधम ¨सह चौक पर मोटर साकिल सवार उपरोक्त दोषियों ने मोबाइल छिनकर फरार हुए तथा उन्होंने किरणजीत कौर से पर्स छीनने की भी कोशिश की। किरणजीत कौर चीका स्थित डीएवी स्कूल में अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही थी। किरणजीत कौर ने पुलिस को तुरंत सूचित किया तथा पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उसी दिन दोनों आरोपियों को पकड़कर उनके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया। यह मामला 30 जनवरी 2018 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लाया गया था तथा आठ गवाहों की गवाही के बाद मात्र 9 दिन में इस मामले का फैसला सुना दिया गया।