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किसानों के हित में स्टांप शुल्क घटाकर मनोहर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसानों के हित में उठाए गए फैसले पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टांप कानून 1899 के तहत लोन एग्रीमेंट या समझौता ज्ञापन पर लगने पर वाले स्टांप शुल्क को 2000 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने का फैसला लिया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jul 2020 09:25 AM (IST)Updated: Fri, 10 Jul 2020 09:25 AM (IST)
किसानों के हित में स्टांप शुल्क घटाकर  मनोहर सरकार ने लिया बड़ा फैसला
किसानों के हित में स्टांप शुल्क घटाकर मनोहर सरकार ने लिया बड़ा फैसला

जागरण संवाददाता, कैथल : महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसानों के हित में उठाए गए फैसले पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टांप कानून, 1899 के तहत लोन एग्रीमेंट या समझौता ज्ञापन पर लगने पर वाले स्टांप शुल्क को 2,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने का फैसला लिया है। इस कटौती से समाज के सभी वर्गो के लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि घटा हुआ स्टांप शुल्क बैंकों, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विकास निगम एवं अन्य के साथ कर्जदाताओं के सभी प्रकार के लोन एग्रीमेंट पर लागू होगा। इस कटौती से समाज की सभी श्रेणी के लोगों को लाभ मिलेगा।

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राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले रहे हैं और सर्वजन हिताय की नीति पर हमारी सरकार काम कर रही है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूलमंत्र को अमल में लाते हुए नीतियां बनाई जा रही हैं। सरकार किसानों की आय दुगनी करने के संकल्प की ओर आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि किसानों की लंबे अर्से से स्टांप ड्यूटी घटाए जाने की मांग को हमारी सरकार ने मान लिया है। अन्नदाताओं को अब 2000 के बजाय मात्र 100 रुपये स्टांप ड्यूटी के देने होंगे।


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