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जेसीबी चला अवैध कालोनी को ठहाया

जागरण संवाददाता कैथल जिला में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर विभाग की तरफ से कार्रव

By JagranEdited By: Published: Wed, 11 Nov 2020 10:43 AM (IST)Updated: Wed, 11 Nov 2020 10:43 AM (IST)
जेसीबी चला अवैध कालोनी को ठहाया
जेसीबी चला अवैध कालोनी को ठहाया

जागरण संवाददाता, कैथल : जिला में विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मजिस्ट्रेट हरदेव सिंह ने कलायत बाई-पास रोड पर लघु सचिवालय के साथ लगते क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध कालोनी में बनाए गए निर्माण को गिराया।

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डीसी सुजान सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा अर्बन एरिया कलायत के तहत पड़ने वाली राजस्व सम्पदा, गांव कलायत में बाई-पास रोड पर 2.5 एकड़ भूमि में पनप रही अवैध कालोनी में सभी कच्ची सड़कों को जेसीबी मशीन से हटाया गया। तीन दुकानें बनाकर अवैध कालोनी विकसित करने करने का मामला आया था। जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को नोटिस जारी करके कालोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, लेकिन भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली।

जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर का भी आह्वान किया कि वह सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिग स्कीम, दीनदयाल हाउसिग स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिग स्कीम, जिसमें पांच एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कालोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में प्लाट आदि खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना व तीन साल की सजा प्रावधान है।


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