Move to Jagran APP

अवैध कालोनी में 15 प्लाटों की नीवों पर चलाई जेसीबी

नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से अर्बन एरिया की राजस्व संपदा गांव पती गादड़ में कैथल-जींद बाईपास रोड़ पर अशोका सैलर के पीछे लगभग चार एकड़ में अवैध कालोनी में 15 प्लाटों की नीवों पर जेसीबी मशीन चलाई गई।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Sep 2019 09:49 AM (IST)Updated: Sat, 21 Sep 2019 09:49 AM (IST)
अवैध कालोनी में 15 प्लाटों  की नीवों पर चलाई जेसीबी
अवैध कालोनी में 15 प्लाटों की नीवों पर चलाई जेसीबी

जागरण संवाददाता, कैथल :

loksabha election banner

नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से जिला प्रशासन के सहयोग से अर्बन एरिया की राजस्व संपदा गांव पती गादड़ में कैथल-जींद बाईपास रोड़ पर अशोका सैलर के पीछे लगभग चार एकड़ में अवैध कालोनी में 15 प्लाटों की नीवों पर जेसीबी मशीन चलाई गई। तोड़फोड़ की कारवाई में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पहले से ही नायब तहसीलदार कैथल ईश्वर सिंह को बतौर डयूटी मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया गया था।

जिला नगर योजनाकार का अमला भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी मशीन के साथ अवैध कालोनी में पहुंचा व अवैध कालोनी की सड़को, प्लाटों की नीवों को उखाड़ने का कार्य शुरू किया। जिला नगर योजनाकार कैथल ने बताया गया कि उपरोक्त अवैध कालोनी विकासित करने के खिलाफ सीएम विडो पोर्टल पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। कार्यालय के फील्ड स्टाफ ने मौका निरीक्षण व राजस्व दस्तावेजों के बाद पाया गया कि सीए विडो पर प्राप्त शिकायतकर्ता

अनुसार मौके पर बिना विभागीय अनुमति के कृषि भूमि को सड़कों 15 प्लाटों की नीवें भरकर अवैध कालोनी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला नगर योजनाकार ने बताया गया कि जिला स्तर पर अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7-ए लागू होती है जिसमें किसी भी दस्तावेज को पंजीकृत करवाने से पहले विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। डीटीपी ने आम लोगों को भी आग्रह किया गया कि वे अवैध कालोनियों में किसी भी प्रकार की खरीद नहीं करे, अन्यथा इसके लिए वे स्वयं जिम्मेवार होगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.