अपने गृह क्षेत्र में तबादला करवा सकते जेबीटी अध्यापक, आदेश जारी
दूसरे जिलों में नौकरी कर रहे जेबीटी अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी राहत दी गई है। विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी (डीइओ) को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के तहत जेबीटी अध्यापक अपने गृह क्षेत्र में तबादला करवा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, कैथल : दूसरे जिलों में नौकरी कर रहे जेबीटी अध्यापकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से बड़ी राहत दी गई है। विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी (डीइओ) को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों के तहत जेबीटी अध्यापक अपने गृह क्षेत्र में तबादला करवा सकते हैं।
बता दें कि गृह क्षेत्र में तबादले का नियम वर्ष 2014 में ही बंद कर दिया गया था। सरकार ने वर्ष 2016 व 2017 में नए सिरे से जेबीटी अध्यापकों को भर्ती किया था। उस समय बहुत कम जेबीटी अध्यापकों को उनके गृह क्षेत्र में नियुक्त मिली थी।
इन दो सालों में अधिकतर जेबीटी अध्यापकों को अपने गृह क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में नियुक्ति मिली थी। इसके लिए विभाग ने पांच साल तक एक ही स्टेशन पर रहने की शर्त भी लगाई है। बदली की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। तीन साल या इससे ज्यादा समय तक एक स्टेशन पर रहने वाले अध्यापक को ही इसका फायदा होगा। बता दें कि बदली बंद होने होने के कारण जिले के कई अध्यापकों को काफी दूर दूसरे जिलों में स्टेशन मिले थे। अब वे अपनी बदली गृह क्षेत्र में या जिले में करवा सकते हैं। बॉक्स
सरप्लस अध्यापकों का भी होगा तबादला
तबादला नीति में बदलाव करते हुए विभाग ने स्कूल में जरूरत से अधिक सरप्लस अध्यापकों की मौजूदगी होने पर भी उनके तबादले की नीति बनाई है। इस नीति के तहत आवश्यकता के अनुसार दूसरे स्कूलों में सरप्लस अध्यापकों को भेजा जाएगा। बॉक्स
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शमशेर सिरोही ने बताया कि जेबीटी अध्यापकों के तबादले को लेकर नए आदेश आए हैं। अब अध्यापकों के तबादले ऑनलाइन प्रणाली से होंगे। जेबीटी अध्यापक अपनी मनमर्जी से तबादला करवा सकते हैं। दूसरे जिलों में नौकरी कर रहे अध्यापकों को इससे काफी फायदा होगा। --------