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बच्चों को दी पोक्सो और जेजे एक्ट की जानकारी

जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से ब्लॉक गुहला के गांव अजीमगढ़ आंगनबाड़ी केंद्रों में गामीणों व बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 व जेजे एक्ट 2016 के तहत जागरूक किया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 13 Apr 2019 10:19 AM (IST)Updated: Sat, 13 Apr 2019 10:19 AM (IST)
बच्चों को दी पोक्सो और  जेजे एक्ट की जानकारी
बच्चों को दी पोक्सो और जेजे एक्ट की जानकारी

जागरण संवाददाता, कैथल : जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से ब्लॉक गुहला के गांव अजीमगढ़ आंगनबाड़ी केंद्रों में गामीणों व बच्चों को पोक्सो एक्ट 2012 व जेजे एक्ट 2016 के तहत जागरूक किया। जिला बाल संरक्षण इकाई से मौजूद काउंसलर राजबीर सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को पोक्सो एक्ट के तहत अच्छे व बुरे स्पर्श के बारे में बताया। बच्चों के शरीर के साथ होने वाली किसी प्रकार की हरकत के लिए पोक्सो एक्ट के तहत सजा का क्या प्रावधान है उसके बारे में बताया।

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18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन व्यवहार इस कानून के दायरे में आते हैं। यह कानून लड़के व लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने ग्रामीणों को कहा कि वे बच्चों के साथ होने वाले शोषण की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। अगर कोई लावारिस बच्चा मिले तो पुलिस या समिति को जानकारी दें ताकि उसकी संभाल हो सके। अमनदीप ने जेजे एक्ट 2016 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यौन शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। छात्राएं ऐसी स्थिति में डर जाती हैं और दूसरों को घटना के बारे में नहीं बताती। उन्हें अपने माता पिता, भाई बहन व अध्यापक को घटना के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि उनकी मदद की जा सके। इस मौके पर सुरेश, रविद्र शर्मा, नीलिमा मौजूद थे।


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