Move to Jagran APP

चिकन कॉर्नर की आड़ में शराब की अवैध बिक्री, चार काबू

कैथल पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर परचून की दुकान चिकन कॉर्नर पशु बाड़े व अंडे की दुकान आड़ में शराब का अवैध धंधा करने के चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 98 बोतल शराब बरामद की है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Apr 2021 07:55 AM (IST)Updated: Thu, 15 Apr 2021 07:55 AM (IST)
चिकन कॉर्नर की आड़ में शराब की अवैध बिक्री, चार काबू
चिकन कॉर्नर की आड़ में शराब की अवैध बिक्री, चार काबू

जागरण संवाददाता, कैथल : पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर परचून की दुकान, चिकन कॉर्नर, पशु बाड़े व अंडे की दुकान आड़ में शराब का अवैध धंधा करने के चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से 98 बोतल शराब बरामद की है।

loksabha election banner

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि थाना प्रबंधक सीवन इंस्पेक्टर राजेश की टीम ने परचून की दुकान की आड़ में शराब बेच रहे तकीयावाला मोहल्ला निवासी रोशन लाल को 11 बोतल शराब के साथ काबू किया। इसी तरह से एक अन्य मामले में हवलदार बिजेंद्र सिंह की टीम ने सीवन निवासी रोशन को चिकन कॉर्नर की आड़ में शराब बेचते हुए काबू किया। यहां से 24 बोतल शराब बरामद की। तीसरे मामले में सीवन थाना पुलिस के एचसी रोहताश की टीम ने गांव सीवन निवासी रत्ना को 11 बोतल शराब के साथ काबू किया। इसी तरह से सीवन निवासी राजबीर को 18 बोतल शराब के साथ काबू किया है। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शराब की अवैध बिक्री प्रतिबंधित है। इस कारोबार में जो संलिप्त पाए जाएंगे पुलिस उन पर कार्रवाई अमल में लाएगी।

बिना नंबर की स्कूटी पर मादक पदार्थ तस्करी के आरोपित को किया काबू

जासं, कैथल : थाना राजौंद पुलिस ने बस अड्डा किच्छाना के पास से बिना नंबर की स्कूटी पर सवार नशा तस्कर करने के आरोपित को काबू किया है। उससे एक किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया। आरोपित की पहचान नेपाल जिला सपतरी हालही निवासी डेरा भाग सिंह गुहला निवासी अनिल कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.