कक्षा में नहीं हुई 80 प्रतिशत हाजिरी तो नहीं मिलेंगे 134ए के तहत पैसे
शिक्षा विभाग की ओर से नियम 134ए के तहत नए आदेश जारी किए हैं। इनमें मुख्य शर्त है कि अगर निजी स्कूल में बच्चे ने इस नियम के तहत 80 प्रतिशत हाजिरी नहीं लगाई तो स्कूल को उस बच्चे की राशि नहीं मिलेगी।
जागरण संवाददाता, कैथल : शिक्षा विभाग की ओर से नियम 134ए के तहत नए आदेश जारी किए हैं। इनमें मुख्य शर्त है कि अगर निजी स्कूल में बच्चे ने इस नियम के तहत 80 प्रतिशत हाजिरी नहीं लगाई तो स्कूल को उस बच्चे की राशि नहीं मिलेगी।
विभाग की छह शर्तों को पूरा करने के बाद ही स्कूल को यह राशि मिल पाएगी। हालांकि कुछ निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि विभाग हर रोज नई शर्त लगा रहा है। ऐसी शर्तें लगाई जा रही है, जिन्हें पूरा करने में स्कूल संचालक को परेशानी होगी। विभाग के पास भी चार करोड़ 68 लाख रुपये की राशि पहुंच चुकी है। स्कूल संचालक राशि लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं।
वहीं निजी स्कूल एसोसिएशन ने भी शिक्षा विभाग पर हर वर्ष नए नियम लागू करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पिछले तीन वर्षों से सरकार ने उन्हें इस नियम के तहत एक भी रुपया फीस का नहीं दिया।
ये हैं लगाई जा रही शर्तें
- विद्यार्थी से किसी भी प्रकार के अन्य शुल्क या फंड चार्ज न लेने का शपथ पत्र देना।
- विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक वर्ष के अंत तक शिक्षा ग्रहण करने और परीक्षा देने की जानकारी देना।
- स्कूल की ओर से विभागीय नियमों के अनुसार क्लेम किया गया, इसका शपथ पत्र देना।
- 134ए के तहत अलग बैंक खाता खुलवाने की शर्त पूरी करना।
- नियम के तहत पढ़ रहे बच्चों की हाजिरी 80 प्रतिशत या उससे अधिक होना।
- विद्यार्थियों के साथ पाठ्य व सहपाठ्य क्रियाओं एवं स्कूल के अन्य गतिविधियों के दौरान कोई भेदभाव न होने।
बॉक्स शर्ते करें कम
स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान राजेश मुंजाल ने बताया कि शिक्षा विभाग 134ए के तहत लगाई जा रही शर्तों को कम करे। स्कूलों में नियम के अनुसार ही बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। जो शर्तें विभाग लगा रहा है उन्हें पूरा करना बहुत कठिन है।
बॉक्स शर्ते पूरा करने वाले स्कूलों को मिलेगी राशि
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शमशेर सिंह सिरोही ने बताया कि 134ए नियम के तहत विभाग के उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ही शर्तें लगाई गई हैं। जो भी स्कूल नियमों की शर्तों को पूरा करेगा उसे ही राशि जारी की जाएगी। ---------