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गाड़ी से उतारी भाजपा की झंडी व पूर्व विधायक वाली प्लेट

गुहला के पूर्वी विधायक बाजीगर ने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के मद्देनजर उन्होंने गाड़ी से पूर्व विधायक वाली प्लेट व झंडी उतार दी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Jan 2020 09:27 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jan 2020 06:01 AM (IST)
गाड़ी से उतारी भाजपा की झंडी व पूर्व विधायक वाली प्लेट
गाड़ी से उतारी भाजपा की झंडी व पूर्व विधायक वाली प्लेट

संवाद सहयोगी, सीवन: गुहला के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने कहा कि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने जो यह फैसला दिया है कि निजी व सरकारी वाहनों पर सांसद, विधायक, मेयर, पार्षद, चेयरमैन, डायरेक्टर, एडवोकेट, सीए, पुलिस, डॉक्टर, आर्मी, भारत सरकार, पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार व किसी राजनीतिक पार्टी का नाम या झंडी लगाकर चलना गलत है। यह हाईकोर्ट का फैसला काफी सराहनीय है। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है व इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बताया है। बाजीगर ने कहा कि उन्होंने गाड़ी से पूर्व विधायक वाली प्लेट व झंडी उतार दी।

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उन्होंने कहा कि हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम हाईकोर्ट के फैसले को मानकर अपनी-अपनी गाड़ियों में लगे स्टीकर, नंबर प्लेट व किसी भी राजनीतिक पार्टी की झंडी को तुरंत प्रभाव से उतारे। उनके साथ वाइस-चेयरमैन निर्भय औलख, चेयरमैन नेत्रपाल शर्मा, नरेश मुंजाल, जितेंद्र चुघ जोनी, बिट्टू सरपंच, ओमप्रकाश नौथरा नंबरदार, अजैब सिंह सरपंच, गोपी सरपंच भी थे।


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