दूध की डेयरी पर मारा छापा, लिए सैंपल
खाद्य निरीक्षक और ढांड थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कौल गांव स्थित दूध की डेयरी पर छापा मारा। यहां से दूध के दो सैंपल भरे। इन सैंपलों को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा गया है आगामी 15 दिनों में रिपोर्ट आएगी।
जागरण संवाददाता, कैथल: खाद्य निरीक्षक और ढांड थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कौल गांव स्थित दूध की डेयरी पर छापा मारा। यहां से दूध के दो सैंपल भरे। इन सैंपलों को जांच के लिए चंडीगढ़ भेजा गया है, आगामी 15 दिनों में रिपोर्ट आएगी। इस आधार पर विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पुलिस महानिदेशक को शिकायत भेजी गई थी। इस आधार पर डीजीपी ने एसपी को खाद्य निरीक्षक को साथ लेकर सैंपलिग कराने के निर्देश जारी किए थे। दोनों संचालक दूध की डेयरी को बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे थे। उधर विभाग की इस कार्रवाई से कौल और ढांड में खाद्य पदार्थो का धंधा करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया।
पुलिस को मिली थी शिकायत
जिला फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ. राजीव ने बताया कि ढांड थाना पुलिस के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। मौके पर मिले दूध के दो सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिया है। काला डेयरी के नाम से दो व्यक्ति दूध का काम कर रहे हैं। दूध में मिलावट की आशंका के चलते सैंपल लिए गए हैं, रिपोर्ट आने के बाद ही मिलावट की जानकारी मिल पाएगी। इस डेयरी से कई गांव में दूध सप्लाई होता है। विभाग की टीम ने जब यहां छापा मारा तो डेयरी का एक संचालक मिला, जबकि दूसरे पार्टनर का भाई मौके पर मौजूद था। जिनसे पूरी जानकारी टीम ने ली।
टीम ने कौल गांव में कार्रवाई करने के बाद ढांड सब्जी मंडी में भी केला और सेब के दो सैंपल लिए। विभाग को शिकायत मिली थी कि फलों को जल्दी पकाने को लेकर केमिकल प्रयोग में लाया जा रहा है, लिए गए सैंपलों को जांच के लिए भेज दिया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही फलों में मिलावट की पुष्टि हो पाएगी।
खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए बनवाएं लाइसेंस
जिला फूड सेफ्टी अधिकारी डॉ. राजीव ने बताया कि खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। दुकानदार इसके लिए गंभीर नहीं है। विभागीय नियमों का पालन करते हुए दुकानदार इस प्रक्रिया में शामिल हो। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ नहीं बेच सकते। वहीं खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट न करें। ऐसा करते कोई दुकानदार मिला तो विभाग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।