किसान 31 दिसंबर तक करवा सकते रबी फसलों का बीमा : डीसी
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2020-21 की रबी फसलों गेंहू जौ सरसों चना सूरजमुखी के प्रति एकड़ प्रीमियम एवं बीमित राशि की अधिसूचना जारी की गई है।
जागरण संवाददाता, कैथल:
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2020-21 की रबी फसलों गेंहू, जौ, सरसों, चना, सूरजमुखी के प्रति एकड़ प्रीमियम एवं बीमित राशि की अधिसूचना जारी की गई है। योजना के तहत आगामी 31 दिसंबर 2020 तक इन चारों फसलों के लिए बीमा करवाया जा सकता है। सरकार द्वारा इस योजना के लिए सभी किसानों स्वैच्छिक कर दिया गया है। किसान अपनी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर तथा सीधे पोर्टल के माध्यम से भी फसल बीमा करवा सकते हैं। डीसी सुजान सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रबी फसलों का प्रीमियम एवं बीमित राशि घोषित की गई है, जिसके तहत गेहूं की प्रीमियम राशि 390 रुपए प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 26 हजार रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। जौ फसल प्रीमियम राशि 255 रुपए प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 17 हजार रुपए प्रति एकड़ तय की गई है। सरसों की फसल के लिए प्रीमियम राशि 262 रुपए प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 17 हजार 500 रुपए प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। चना फसल प्रीमियम राशि 195 रुपए प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 13 हजार रुपए प्रति एकड़ तय की गई है। सूरजमुखी फसल प्रीमियम राशि 255 रुपए प्रति एकड़ तथा बीमित राशि 17 हजार रुपए प्रति एकड़ तय की गई है। फसली ऋण लेने वाले किसान यदि फसल बीमा योजना में शामिल नही होना चाहते हैं तो उन्हें अपनी बैंक शाखा में घोषणा पत्र बीमा करवाने की अंतिम पंजीकरण तिथि से सात दिन पहले जमा करवाना होगा, अन्यथा वो स्वत: ही बैंक द्वारा बीमाकृत किए जाएंगे। सभी अऋणि व जो ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहते हैं तो वे अपनी बैंक शाखा, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर या सीधा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करवा सकते हैं। किसान का फसल बीमा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। सभी कृषकों की बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल पीएमएफबीवाई डॉट जीओवी डॉट इन द्वारा ही स्वीकृत होगी। प्रीमियम राशि केवल एनसीआई-पोर्टल के भुगतान गेटवे पे-जीओवी द्वारा ही भेजी जाए।
बाक्स- प्राकृतिक विपदा के कारण फसलों का क्लेम किया जाएगा स्वीकृत
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जोखिम भत्ता के आधार पर होने वाली प्राकृतिक विपदा के कारण खड़ी फसलों की औसत पैदावार में कमी पर क्लेम (अधिसूचित क्षेत्र के आधार पर), जलभराव, ओलावृष्टि, बादल फटना व आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर क्लेम (खेत स्तर पर ), फसल कटाई के 14 दिनों तक खेत में सुखाने रखी कटी फसल का चक्रवात चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भी क्लेम (खेत स्तर पर) स्वीकृत किया जाएगा।
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यहां करें संपर्क-
लघु सचिवालय स्थित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की स्थानीय शाखा से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान नि:शुल्क टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर भी संपर्क कर सकते हैं।