सम-विषम नियम रहेगा लागू, सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी दुकानें
महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया गया है। सोमवार से सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक दुकानें खुल सकेंगे। सम-विषम नियम का पालन दुकानदारों को करना होगा।
जागरण संवाददाता, कैथल : महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत दुकानें खोलने के समय में बदलाव किया गया है। सोमवार से सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक दुकानें खुल सकेंगे। सम-विषम नियम का पालन दुकानदारों को करना होगा। नए नियम सात जून तक प्रभावी रहेंगे। पहले सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, अब एक घंटे का समय ज्यादा मिल गया है। दुकानें खुलने के कारण बाजार में भीड़ भी होने लगी है। लोग दो गज दूरी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ दुकानदार भी सम-विषम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। रविवार को बाजार में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, लेकिन कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोली भी हुई थी। दुकानदारों को नियमों का पालन करवाने के लिए नप ने टीमें गठित की हुई हैं। जो दुकानें बिना नियम के खुल रही हैं उन्हें बंद करवा दिया जाता है। शॉपिग मॉल भी कुछ नियमों के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी बलबीर सिंह ने बताया कि नियमों में बदलाव कर लॉकडाउन सात जून तक बढ़ा दिया गया है। दुकानदारों को नियमों का पालन करवाने के लिए टीमें गठित की हुई हैं। डीसी सुजान सिंह के निर्देशानुसार कार्य किया जा रहा है।
चाबा में खेल मैदान बनाने के दो एकड़ जमीन देने की ग्रामीणों ने की मांग
संवाद सहयोगी, गुहला-चीका : गांव चाबा में खेल के मैदान के लिए पंचायती जमीन से 2 एकड़ जमीन देने के लिए ग्रामीण जोबनजीत सिंह, सतनाम सिंह, पाल, गुरजीत सिंह, कोमल सिंह, विक्रम सिंह, मक्खन सिंह, आकाशदीप सिंह,ने बीडीपीओ गुहला के नाम पत्र लिख जमीन देने की मांग की है। ग्रामीणों ने पत्र में हवाला दिया है कि गांव में बच्चों के खेलने के लिए कोई भी स्टेडियम नहीं है। जिस कारण गांव के बच्चों को खेलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। इस वजह से युवाओं व बच्चों का ध्यान खेलकूद से हटकर नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के जो खेलने वाले नौजवान व बच्चे हैं उनको खेलने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने गांव की पंचायत के माध्यम से खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पत्र लिखकर यह मांग की है।
बीडीपीओ रोजी ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा ऐसा कोई मांग पत्र अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। यदि संभव हुआ तो ग्रामीणों को निराश नही किया जाएगा और पंचायती एक्ट के प्रावधान के तहत ही निर्णय लिया जाएगा।