स्टे के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है डा. भीमराव आंबेडकर मूर्ति का निर्माण कार्य
संवाद सहयोगी गुहला-चीका राजकीय स्कूल में स्थापित करवाई जा रही डा. भीमराव आंबेडकर क
संवाद सहयोगी, गुहला-चीका : राजकीय स्कूल में स्थापित करवाई जा रही डा. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति का निर्माण कार्य रोकने को लेकर वीरवार को हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए 25 नवंबर को सुनवाई निर्धारित की है। हाईकोर्ट की ओर से वीरवार को दिए गए स्टे के बावजूद शुक्रवार शाम चार बजे तक मूर्ति स्थापना वाली जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था। इस मामले के पक्षकार जगजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने अदालत द्वारा दिए गए स्टे की कापी शुक्रवार सुबह ही एसडीएम गुहला, बीईओ गुहला व स्कूल प्रिसिपल कार्यालय में जमा करवा दी है। जगजीत ने आरोप लगाया कि अधिकारी विधायक ईश्वर सिंह के दबाव में काम कर रहे हैं। इसी दबाव के चलते प्रशासन कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करवा रहा। जगजीत सिंह ने कहा कि स्टे के बावजूद निर्माण करना अदालत के आदेशों की अवहेलना करना है और अवहेलना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व विधायक से अदालत में जवाब मांगा जाएगा। 12 लोगों को जारी हुए थे नोटिस
जगजीत सिंह द्वारा लगाई गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की तरफ से बाहर लोगों को नोटिस जारी किए गए थे जिनमें मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सीएस शिक्षा विभाग हरियाणा, निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग हरियाणा, डीसी कैथल, डीईओ कैथल, एसडीएम गुहला, तहसीलदार गुहला, खंड शिक्षा अधिकारी गुहला, सचिव नगर पालिका, प्रिसिपल सरकारी स्कूल चीका, विधायक ईश्वर सिंह व मूर्ति लगाने वाली संस्था के प्रधान रुलदू राम शामिल थे। एससी एक्ट का पर्चा भी है दर्ज
इस मामले में विरोध का झंडा उठा रहे जगजीत सिंह पर पिछले दिनों एससी एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ था। जगजीत सिंह पर आरोप लगा था कि वह अपने साथियों के साथ मूर्ति निर्माण स्थल पर गए तथा वहां काम कर रहे दलित लोगों को जाति सूचक शब्द कहे। जगजीत सिंह ने इसे आवाज दबाने की साजिश करार देते हुए तमाम घटनाक्रम के वीडियो फुटेज जारी कर दिए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मूर्ति को लेकर नहीं नियमों के विरुद्ध स्कूल की जमीन को हथियाने का विरोध है
इस मामले को अदालत तक लेकर गए चीका निवासी जगजीत सिंह ने कहा कि उनका परिवार डा. भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को मानने वाला है। विरोध मूर्ति स्थापना को लेकर नहीं, बल्कि स्कूल की जमीन को गलत तरीके से हथियाने और कब्जा करने को लेकर है। जगजीत सिंह ने कहा कि स्कूल की जमीन बचाने के लिए उन्हें जो मर्जी करना पड़े, लेकिन वे आखिरी दम तक लड़ेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जारी किए गए आदेश शुक्रवार को प्राप्त हुए हैं। इन आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। अदालत के आदेशों की पूरी सख्ती से पालना करवाई जाएगी।
शशि वसुंधरा, एसडीएम गुहला।