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खाद्य पदार्थों के दामों को जिला प्रशासन ने किया निर्धारित : डीसी

डीसी सुजान सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों के सामान की खरीद में काला बाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत रेट निर्धारित किए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 05 May 2021 06:39 AM (IST)Updated: Wed, 05 May 2021 06:39 AM (IST)
खाद्य पदार्थों के दामों को जिला  प्रशासन ने किया निर्धारित : डीसी
खाद्य पदार्थों के दामों को जिला प्रशासन ने किया निर्धारित : डीसी

जागरण संवाददाता, कैथल : डीसी सुजान सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक खाद्य पदार्थों के सामान की खरीद में काला बाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत रेट निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई दुकानदार उपभोक्ता से अधिक रेट पर सामान बेचता है, तो इस संबंध में नजदीकी सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अधिकारी (94666-48549), निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति कैथल (98964-98583), निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति कलायत (94165-48549), राजौंद के लिए (94664-19300), चीका के लिए (83077-64502), सीवन के लिए (70152-90434), पूंडरी के लिए (98132-14205), ढांड के लिए (70151-01417) को निर्धारित मूल्य से अधिक लेने बारे तथा वजन कम या ज्यादा देने बारे विधिक मापतोल विभाग में रामफल सिंह(94164-07829) को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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डीसी ने बताया कि परमल के चावल 30 रुपये किलोग्राम, बीपीडब्ल्यू 343 की गेहू 21 रुपये किलोग्राम, खुला गेहूं का आटा 23 से 26 रुपये किलोग्राम, गरम दाल 69 से 73 रुपये किलो, साबुत मूंग 92 से 105 रुपये, उड़द 501/44 ब्रांड 90 से 100 रुपये, किग ब्रांड की अरहर दाल 100 से 105 रुपये, खजाना ब्रांड की साबुत मसुर दाल 80 से 89 रुपये, एम 30 चीनी 37 से 39 रुपये, गिनी ब्रांड ग्राउंडनट ऑयल 185 रुपये, सोया ऑयल 155 रुपये तथा पलाम ऑयल 133 से 135 रुपये, शहनाई ब्रांड सरसों का तेल 155 रुपये, फोरच्यून सूरजमुखी का तेल 175 से 180 रुपये, गगन वनस्पति 135 से 140 रुपये, खुली चाय 295 से 320 रुपये, आलू लोकल 15 से 16 रुपये, प्याज लोकल 17 से 20 रुपये, देसी टमाटर 16 से 17 रुपये, टाटा नमक 20 रुपये, देसी गुड़ 39 रुपये, वीटा मिल्क 50 रुपये लीटर/ किलोग्राम निर्धारित किया है।


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