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इस फैसले से बाल विवाह जैसे मामलों पर लगेगी रोक : राज्यमंत्री

हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने विधानसभा में बाल विवाह प्रतिषेध हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 बिल विधान सभा में पेश किया जो कि पास भी हो गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Mar 2020 09:03 AM (IST)Updated: Fri, 06 Mar 2020 09:03 AM (IST)
इस फैसले से बाल विवाह जैसे मामलों पर लगेगी रोक : राज्यमंत्री
इस फैसले से बाल विवाह जैसे मामलों पर लगेगी रोक : राज्यमंत्री

जासं, कैथल : हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने विधानसभा में बाल विवाह प्रतिषेध हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 बिल विधान सभा में पेश किया, जो कि पास भी हो गया। केंद्रीय अधिनियम के तहत इस अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 1 ए 2006 में संशोधन करने से पहले बाल विवाह को कोर्ट से निरस्त या शून्य कराना पड़ता था। अब संशोधन के उपरांत बाल विवाह अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से या इसके बाद किया गया प्रत्येक बाल विवाह प्रारंभ से ही शून्य होगा।

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बालिका व उसके पति के बीच शारीरिक सम्बन्ध बनाने पर पोक्सो अधिनियम तथा आईपीसी के तहत दंडित अपराध माना जायेगा। बाल विवाह जैसी कुरीतियां और अपराध के खिलाफ ये एक ठोस कदम है। इसके बाद काफी हद तक बाल विवाह पर रोक लगेगी।


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