30 तक नए वोट बनवाने और मतदाता सूची में संशोधन के लिए दर्ज कराएं आपत्तियां : डीसी
जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2019 को क्वालिफाइंग तिथि मानकर मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने से वंचित रहे पात्रों के नाम दर्ज करवाने में सहयोग करें।
जागरण संवाददाता, कैथल : जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी डॉ. प्रियंका सोनी ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी, 2019 को क्वालिफाइंग तिथि मानकर मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने से वंचित रहे पात्रों के नाम दर्ज करवाने में सहयोग करें। सभी राजनीतिक पार्टियां बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त करें, ताकि वे इस कार्य में जिला प्रशासन का सहयोग कर सकें। डीसी लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
उन्होंने कहा कि जिला में 15 जुलाई को मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है और 30 जुलाई तक नए वोट बनवाने और मतदाता सूचियों में संशोधन कराने के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। ये दावे और आपत्तियां अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर बूथस्तर अधिकारी के पास दर्ज कराई जा सकती हैं। आयोग के निर्देशानुसार इस दौरान 20, 21, 27 एवं 28 जुलाई को विशेष अभियान के तहत अवकाश के दिन सभी बूथ स्तर अधिकारी संबंधित मतदान केंद्रों पर उपस्थित रह कर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करेंगे। निर्धारित अवधि 30 जुलाई तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की 5 अगस्त तक सुपरवाइजरों, सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी। इसके उपरांत 13 अगस्त को दावे एवं आपत्तियों का निपटारा कर दिया जाएगा। आयोग ने 16 अगस्त को उच्चाधिकारियों की सुपर चेकिग का प्रावधान किया है। आगामी 19 अगस्त को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।