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डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत जिले में पौने दो करोड़ वितरित किए : डीसी

सरकार की ओर प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत राज्य के 18 से 70 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 07:50 AM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 07:50 AM (IST)
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत जिले में पौने दो करोड़ वितरित किए : डीसी
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत जिले में पौने दो करोड़ वितरित किए : डीसी

जागरण संवाददाता, कैथल : डीसी सुजान सिंह ने कहा कि सरकार की ओर प्रदेश के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत राज्य के 18 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु वर्ग के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत इस वित्त वर्ष में अब तक 174 लोगों के आश्रितों को एक करोड़ 74 लाख रुपये आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान की जा चुकी है।

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डीसी ने कहा कि यह दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु और दुर्घटना के कारण विकलांगता होने पर एक लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। मृत्यु, रेल, सड़क या हवाई दुर्घटनाओं, दंगों, हड़ताल और आतंकवाद जैसी दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता, सांप के काटने, डूबने, विष, करंट लगने, ऊंचाई से गिरने, मकान या भवन के गिरने, अग्नि, विस्फोट, हत्या, जानवरों के हमले, भगदड़ और घुटन, पाला मारने, लू लगने, बिजली गिरने, जलने, भूख या भुखमरी (केवल मृत्यु) और प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु जैसे मामलों में आर्थिक सहायता मिलेगी।


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