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कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 25 दुकानदारों को किया जुर्माना

सिविल सर्जन डॉ. सुरेंद्र नैन की बनाई गई विशेष कमेटी में शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने पर 25 दुकानदारों को जुर्माना किया। इसके अलावा बैंक, सरकारी कार्यालयों, हुडा, ढांड रोड पर धूम्रपान क्षेत्र निषेध के बोर्ड न होने पर भी जुर्माना किया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Jan 2019 01:42 AM (IST)Updated: Sun, 20 Jan 2019 01:42 AM (IST)
कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 25 दुकानदारों को किया जुर्माना
कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 25 दुकानदारों को किया जुर्माना

जागरण संवाददाता, कैथल : सिविल सर्जन डॉ. सुरेंद्र नैन की बनाई गई विशेष कमेटी में शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान कोटपा एक्ट 2003 का उल्लंघन करने पर 25 दुकानदारों को जुर्माना किया। इसके अलावा बैंक, सरकारी कार्यालयों, हुडा, ढांड रोड पर धूम्रपान क्षेत्र निषेध के बोर्ड न होने पर भी जुर्माना किया गया। राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. नीरज मंगला की अध्यक्षता में अभियान चलाया गया। दुकानों पर लगे तंबाकू उत्पादों के अवैध बोर्डो को उतरवाया गया। दुकानदारों को चेतावनी दी कि अगर दोबारा से दुकानों पर बोर्ड लगाए तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त बनाना है। विभाग की ओर से लोगों से अपील की जाती है कि वे भी इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। कोटपा एक्ट की उल्लंघना करना पर एक साल तक की सजा का प्रावधान है। इस मौके पर डॉ. राजेश कुमार, डॉ. रमन, डॉ. जीवन मौजूद थे।

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