Move to Jagran APP

किशोरी को बहला फुसलाकर भागने के जुर्म में युवक को तीन साल की कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भागने के जुर्म में एक युवक को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 08:45 AM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 08:45 AM (IST)
किशोरी को बहला फुसलाकर भागने के जुर्म में युवक को तीन साल की कैद
किशोरी को बहला फुसलाकर भागने के जुर्म में युवक को तीन साल की कैद

जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भागने के जुर्म में एक युवक को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

loksabha election banner

अदालत में चले अभियोग के अनुसार 28 फरवरी 2018 को सिविल लाइन थाने में एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की अचानक घर से लापता हो गई। उसने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को इंप्लाइज कॉलोनी निवासी गौरव बहला फुसलाकर भगाकर लेकर गया है। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने गौरव को सजा सुनाई।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.