किशोरी को बहला फुसलाकर भागने के जुर्म में युवक को तीन साल की कैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भागने के जुर्म में एक युवक को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भागने के जुर्म में एक युवक को तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 28 फरवरी 2018 को सिविल लाइन थाने में एक व्यक्ति ने दी शिकायत में बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की अचानक घर से लापता हो गई। उसने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को इंप्लाइज कॉलोनी निवासी गौरव बहला फुसलाकर भगाकर लेकर गया है। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद करके आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने गौरव को सजा सुनाई।