ट्रैफिक चालान केस का अब ऑनलाइन निपटारा
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए शनिवार को फरीदाबाद में पहली वर्चुअल कोर्ट लांच हो गई है। यह कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान केसों को डील करेगा।
जासं, जींद : प्रदेश में अब ट्रैफिक चालान केस के लिए कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के केस का समाधान ऑनलाइन ही हो जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, जींद के सचिव एवं सीजेएम डॉ. अशोक कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए शनिवार को फरीदाबाद में पहली वर्चुअल कोर्ट लांच हो गई है। यह कोर्ट पूरे हरियाणा के ट्रैफिक चालान केसों को डील करेगा। इसमें जज स्क्रीन पर जुर्माना दर्शाया जाएगा। आरोपित को ई-मेल या मैसेज के जरिए समन जारी किए जाएंगे। आरोपित वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अपने केस का सीएनआर नंबर या अपना नाम और ड्राइविग लाइसेंस नंबर डालेगा तो सारी जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद आरोपित यदि ऑनलाइन अपने आरोप को मान लेता है तो फिर जुर्माना राशि को स्क्रीन पर दर्शाया जाएगा। जुर्माना राशि का भुगतान करते ही केस समाप्त हो जाएगा। यदि आरोपित गुनाह कबूल नहीं करता है तो फिर उसे नियमित कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा।