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मलार के बलराज हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

अदालत ने गांव मलार में दिसंबर 2015 में गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में सुशील उर्फ शीला गांव हरीगढ़ निवासी राहुल तथा गांव मदनपुरा निवासी मनजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jul 2019 08:40 AM (IST)Updated: Sat, 06 Jul 2019 08:40 AM (IST)
मलार के बलराज हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
मलार के बलराज हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, जींद : अदालत ने गांव मलार में दिसंबर, 2015 में गोली मारकर हत्या करने के जुर्म में सुशील उर्फ शीला, गांव हरीगढ़ निवासी राहुल तथा गांव मदनपुरा निवासी मनजीत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। राहुल को 10 हजार रुपये व राहुल तथा मनजीत को 12-12 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सुशील उर्फ शीला और मलार गांव के ही बलराज के साथ आपसी रंजिश चल रही थी। बलराज व सुशील की साल 2013 में लड़ाई हुई थी और उनके बीच जमीन का भी विवाद था। गांव मलार निवासी दलबीर ने 18 दिसंबर 2015 को पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत दी थी कि उसका भतीजा बलराज देर शाम बाइक पर खेत से गांव आ रहा था। गांव के निकट बाइक सवार तीन युवकों ने उस पर फायरिग कर दी, जिसमें गोली लगने से बलवान की मौत हो गई।

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पिल्लूखेड़ा पुलिस ने दलबीर की शिकायत पर सुशील उर्फ शीला, राहुल तथा मनजीत के खिलाफ हत्या और शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में सुशील ने बताया था कि बलराज ने उसके साथ काफी मारपीट की थी, जिसमें उसे काफी गंभीर चोटें आई थीं। इसी का बदला लेने के लिए सुशील ने अपने दोस्त गांव हरीगढ़ निवासी राहुल व गांव मदनपुरा निवासी मनजीत के साथ बलराज की हत्या की योजना बनाई थी। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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