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हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

17 अक्टूबर 2015 को बिहार निवासी बादल का शव गांव करेला के निकट सुंदर ब्रांच नहर में मिला था। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी और शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने करेला के सरपंच की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Jul 2019 10:19 AM (IST)Updated: Fri, 26 Jul 2019 10:19 AM (IST)
हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, जींद : शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी में मजदूर की लोवर के नाड़ा से गला घोंटकर हत्या के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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अदालत में चले अभियोग के अनुसार 17 अक्टूबर 2015 को बिहार निवासी बादल का शव गांव करेला के निकट सुंदर ब्रांच नहर में मिला था। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी और शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने करेला के सरपंच की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि मृतक मजदूर बादल गांव खरैंटी निवासी लीलू के खेतों में मजदूरी करता था। खेत के मालिक लीलू का भतीजा बिजेंद्र 16 अक्टूबर की रात को दोस्त अमित के साथ खेत में पहुंचा। यहां उन्होंने बिहार निवासी मजदूर बादल के साथ ट्यूबवेल पर शराब पी। इस दौरान तीनों में विवाद हो गया। इस पर बिजेंद्र व अमित ने मृतक के लोवर का नाड़ा निकालकर उसका गला घोंट दिया। आरोपितों ने शव उठाकर गांव करेला के निकट सुंदर ब्रांच नहर में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपित बिजेंद्र और अमित को गिरफ्तार कर लिया था।


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