बकाया प्रापर्टी टैक्स के ब्याज में छूट, 31 मार्च तक मौका
शहर में करीब 57 करोड़ बकाया प्रापर्टी टैक्स है। अब प्रापर्टी टैक्स भ्के लिए 31 मार्च तक छूट दी गई है।
शहर में करीब 57 करोड़ है बकाया प्रापर्टी टैक्स
जागरण संवाददाता, जींद : शहर में प्रापर्टी टैक्स के बकाया बिलों के ब्याज पर सरकार ने छूट दी है। शहरवासी साल 2010-11 से 2021 तक के अपने बकाया प्रापर्टी टैक्स ब्याज छूट के साथ 31 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। जींद शहर में करीब 57 करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स बकाया है। जिनमें आम लोगों के साथ-साथ सरकारी विभागों की तरफ भी काफी टैक्स बकाया है। बीडीपीओ कार्यालय की तरफ से योजना का लाभ लेते हुए दो लाख रुपये से ज्यादा टैक्स की राशि जमा कराई गई है। लोग टैक्स जमा कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं। प्रापर्टी टैक्स नगर परिषद की आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन पिछले करीब पांच साल से नगर परिषद ने शहर में प्रापर्टी टैक्स के बिल भी नहीं बांटे हैं। जिससे लगातार टैक्स की बकाया राशि बढ़ रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से शहरों में प्रापर्टी सर्वे का ठेका याशी कंसल्टेंसी एजेंसी को दिया गया है। ये सर्वे करीब साढ़े तीन साल पहले शुरू हुआ था। उससे पहले नगर परिषद अपने स्तर पर सर्वे करवा रही थी। लेकिन सरकार के स्तर पर सर्वे का ठेका देने के चलते नगर परिषद ने खुद के स्तर पर कराए जा रहे सर्वे को रुकवा दिया था। चार साल प्रापर्टी सर्वे में ही निकल गए और टैक्स के बिल नहीं बांटे जा सके। पिछले साल नगर परिषद ने टैक्स के बिल बंटवाने के लिए टेंडर भी निकाला था। न्यूनतम रेट देने वाली एजेंसी भी तय हो गई थी, लेकिन सर्वे एजेंसी याशी कंसल्टेंसी द्वारा बिल बांटने की जिम्मेदारी लेने पर नगर परिषद ने दूसरी एजेंसी को टेंडर अलाट नहीं किया।
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बांटे जा रहे हैं प्रापर्टी असेसमेंट बिल के नोटिस
सर्वे एजेंसी के प्रतिनिधि शहर में प्रापर्टी असेस्मेंट बिल के नोटिस बांट रहे हैं। जिनमें काफी खामियां आ रही हैं। किसी का सर्वे में प्रापर्टी का क्षेत्रफल ज्यादा या कम दिखाया गया है, तो किसी में प्रापर्टी मालिक का नाम गलत लिखा है। जिससे लोग नाराज हैं। वार्ड 30 और तीन में तो लोगों ने गलत नोटिस लेने से ही इन्कार कर दिया। कुछ वार्डों के निवर्तमान पार्षद जल्द ही इस मामले में नगर परिषद ईओ से मिलने की तैयारी में हैं। असेस्मेंट बिल के नोटिस बांटे जाने के बाद प्रापर्टी टैक्स के बिल एजेंसी द्वारा बांटे जाने हैं।
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छूट का लाभ उठाएं शहरवासी : ईओ
नगर परिषद ईओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरकार ने साल 2010-11 से 2021 तक के बकाया प्रापर्टी टैक्स के ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी है। शहरवासी इस छूट का लाभ उठाएं और जल्द अपना बकाया टैक्स जमा कराएं। असेस्मेंट बिल के नोटिस बांटने के बाद जो भी आपत्ति मिलती हैं, उनको दूर किया जाएगा। उसके बाद एजेंसी द्वारा टैक्स के बिल बांटे जाएंगे। लोग कार्यालय से अपने बकाया टैक्स की जानकारी लेकर भी छूट का फायदा ले सकते हैं।