134ए के तहत दाखिले देने को निजी स्कूल 10 जून को खुले रखने होंगे
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134ए के तहत विद्यार्थियों को दूसरे राउंड में अलॉट हुए स्कूलों में दाखिला देने के लिए दस जून को सभी निजी स्कूल खुले रखने होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता रूहिल ने सभी स्कूलों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं।
By JagranEdited By: Published: Sun, 09 Jun 2019 09:35 AM (IST)Updated: Mon, 10 Jun 2019 06:42 AM (IST)
जागरण संवाददाता, जींद : शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134ए के तहत विद्यार्थियों को दूसरे राउंड में अलॉट हुए स्कूलों में दाखिला देने के लिए दस जून को सभी निजी स्कूल खुले रखने होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता रूहिल ने सभी स्कूलों को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। डीईओ ने आदेशों में कहा कि सभी निजी स्कूल मुखिया को अपने एमआईएस पोर्टल से स्टूडेंटस लिस्ट चेक करनी होगी। उनके पोर्टल में जो स्टूडेंट्स मिलते हैं, उनको दाखिला देना होगा। जो स्कूल दस जून को एडमिशन नहीं देंगे, उनको 134ए की राशि नहीं मिलेगी।
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