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रोडवेज बस की टक्कर से धान से भरी ट्राली पलटी, दो घायल

जींद-सफीदों मार्ग पर गांव बहादुरगढ़ मोड़ के पास रोडवेज की बस ने ट्रैक्टर-ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रैक्टर चला रहे किसान व एक मजदूर को चोटें आई हैं।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Oct 2021 09:55 AM (IST)Updated: Sat, 16 Oct 2021 09:55 AM (IST)
रोडवेज बस की टक्कर से धान से भरी ट्राली पलटी, दो घायल
रोडवेज बस की टक्कर से धान से भरी ट्राली पलटी, दो घायल

संवाद सूत्र, सफीदों: शहर में जींद-सफीदों मार्ग पर गांव बहादुरगढ़ मोड़ के पास रोडवेज की बस ने ट्रैक्टर-ट्राली को पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में ट्रैक्टर चला रहे किसान व एक मजदूर को चोटें आई हैं तथा ट्राली पलट गई। ट्राली पलटने से उसमें भरा हुआ धान सड़क की दूसरी ओर बिखर गया।

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शुक्रवार दोपहर गांव जयपुर का किसान हरदीप सिंह अपनी धान की फसल ट्रैक्टर-ट्राली में भरकर सफीदों मंडी में लेकर आ रहा था। जैसे ही वह गांव बहादुरगढ़ मोड़ के पास पहुंचा तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज की बस ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्राली पलट गई तथा ट्राली में भरी धान सड़क पर बिखर गई। किसान हरदीप सिंह व साथ में बैठा मजदूर सड़क पर आ गिरे। इस घटना में ट्रैक्टर-ट्राली को काफी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना होते ही मौके पर काफी तादाद में लोग जमा हो गए। घायलों को सफीदों के नागरिक अस्पताल में लाया गया। मामले की सूचना सफीदों पुलिस को दे दी गई थी।

हाट के युवक की ट्रैक्टर से गिरने पर मौत

संवाद सूत्र, सफीदों: ट्रैक्टर से गिरने से गांव हाट निवासी संदीप की मौत हो गई। मृत्तक संदीप व उसके साथी बिल्डिगों में लेंटर लगाने का काम करते हैं। सायं को वे गांव सिवानामाल से लेंटर लगाकर ट्रैक्टर में वापस लौट रहे थे कि गांव बागडू और सिवानामाल के बीच में सड़क में पड़े गड्ढे पर से जैसे ही ट्रैक्टर का पहिया गुजरा तो पीछे मशीन पर बैठा हुआ युवक संदीप एकदम नीचे गिर गया और ट्रैक्टर का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। परिणामस्वरूप संदीप की बुरी तरह से घायल हो गया। घायलावस्था में उसे सफीदों के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत्त घोषित कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है कि इस ट्रैक्टर पर संदीप के अलावा 6 ओर मजदूर सवार थे। इस मामले में पुलिस ने मृत्तक के पिता राममेहर की शिकायत में टैक्ट्रर चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 व 304 के तहत मामला दर्ज किया है।


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