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रोडवेज बसों में कैंसर मरीज के साथ अटेंडेंट भी कर सकेगा मुफ्त यात्रा

रोडवेज बसों में अब कैंसर मरीज के साथ एक अटेंडेंट (सहायक) भी मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। रोडवेज प्रबंधन ने हाल ही में आदेश जारी कर कैंसर मरीज के साथ सहायक की मुफ्त यात्रा की सुविधा को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 07:50 AM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 07:50 AM (IST)
रोडवेज बसों में कैंसर मरीज के साथ अटेंडेंट भी कर सकेगा मुफ्त यात्रा
रोडवेज बसों में कैंसर मरीज के साथ अटेंडेंट भी कर सकेगा मुफ्त यात्रा

जागरण संवाददाता, जींद : रोडवेज बसों में अब कैंसर मरीज के साथ एक अटेंडेंट (सहायक) भी मुफ्त में यात्रा कर सकेगा। रोडवेज प्रबंधन ने हाल ही में आदेश जारी कर कैंसर मरीज के साथ सहायक की मुफ्त यात्रा की सुविधा को तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जिले में इस समय 1369 कैंसर मरीज रोडवेज की फ्री बस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। कैंसर मरीज और उसके सहायक द्वारा 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अस्पताल में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी।

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साल 2012 में सरकार ने कैंसर पीड़ितों को सहायता देने के मकसद से उन्हें रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान की थी। कैसर का इलाज काफी महंगा होता है। ज्यादातर मरीजों को महीने में कई बार कैंसर संस्थान तक जाना पड़ता है। कैंसर के मरीज को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, इसके लिए अब उसके साथ आने वाले सहायक की यात्रा भी रोडवेज द्वारा फ्री कर दी गई है। रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्ड दिया जाएगा, जो मरीज उस संस्थान से रिपोर्ट लेकर स्वास्थ्य विभाग में पहचान-पत्र देने के लिए आवेदन करेगा। उसके बाद उस कार्ड में एक सहायक को शामिल किया जाएगा। कैंसर मरीज के साथ एक सहायक की फ्री यात्रा के लिए रोडवेज प्रबंधन द्वारा पत्र जारी कर दिया है। कैंसर मरीज व उसके एक सहायक के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा केवल साधारण बसों में ही लागू होगी। इसके लिए मरीज को 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कैंसर संस्थान तक ही जाने की अनुमति होगी। यदि कैंसर उपचार का वह संस्थान राज्य से बाहर आता है और वह 150 किलोमीटर के दायरे में आता है वहां भी मरीज को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

इस तरह से बनवाया जा सकता है कार्ड

कैंसर का मरीज जहां भी उपचार ले रहा है, वहां के दस्तावेज के साथ स्वास्थ्य विभाग में संपर्क कर अस्पताल से जारी ट्रीटमेंट का कार्ड दिखाना होगा। फ्री बस पास बनाने की प्रक्रिया में मरीज को अपने मेडिकल कार्ड की फोटो प्रति, राशन कार्ड व दो फोटो संबंधित कार्यालय में जमा कराना होगा। उसके बाद अस्पताल रोडवेज प्रबंधन के माध्यम से यह बस पास जारी कराएगा, जो एक साल तक मान्य होगा। इसके बाद इसे दोबारा से रिन्यू करवाना होगा।

वर्जन

कैंसर मरीज के साथ एक सहायक को भी मुफ्त में यात्रा की सुविधा मिलेगी। सहायक के साथ होने से मरीजों को बसों में चढ़ने-उतरने से लेकर यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जिले के 1369 कैंसर के मरीजों का फ्री यात्रा का बस पास बना है, जिसका लाभ वह उठा रहे हैं। सभी चालक-परिचालकों को आदेशों की पालना के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

--बिजेंद्र सिंह, रोडवेज जीएम जींद डिपो


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