खेत में पानी के विवाद में हत्यारे को उम्रकैद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने खेत में पानी के विवाद में एक व्यक्ति के हत्यारे को उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जासं, जींद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष महला की अदालत ने खेत में पानी के विवाद में एक व्यक्ति के हत्यारे को उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गांव डूमरखां खुर्द निवासी ज्ञान ¨सह ने पांच जून 2015 को सदर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई ध्यान ¨सह रात को अपने खेत में पानी देने के लिए गया हुआ था, लेकिन सुबह देर तक घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने जब खेत में पहुंच कर देखा तो ध्यान ¨सह पड़ोसी के खेत में मृत पड़ा हुआ था। गर्दन को तेजधार हथियार से रेता गया था। ज्ञान ¨सह ने बताया था कि उसके भाई का पानी देने को लेकर पड़ोसी सतीश के साथ झगड़ा हो गया था। सतीश, उसका भाई सुखदेव व चचेरा भाई मंगली ने ध्यान ¨सह की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। सदर थाना नरवाना पुलिस ने ज्ञान ¨सह की शिकायत पर सतीश, उसका भाई सुखदेव व चचेरा भाई मंगली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर सतीश को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को अदालत ने सतीश को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।