50 हजार से ज्यादा कैश मिलने पर होगी पूछताछ
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आदित्य दहिया ने कहा कि राजनीतिक दलों को निर्धारित स्थान पर ही प्रचार सामग्री लगानी होगी।
जागरण संवाददाता, जींद : डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आदित्य दहिया ने कहा कि राजनीतिक दलों को निर्धारित स्थान पर ही प्रचार सामग्री लगानी होगी। इसके लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद संबंधित राजनीतिक दलों को ही लगाई गई प्रचार सामग्री हटवानी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो प्रचार सामग्री को हटवाने पर आने वाला खर्च उनसे वसूला जाएगा। विभिन्न प्रकार की अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी देगा। चुनाव आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रूपए निर्धारित की है। वीडियो वैन की अनुमति मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। 10 हजार से अधिक का खर्च नकदी की बजाए चेक से किया जाना है। अगर किसी व्यक्ति के पास 50 हजार रुपये से ज्यादा का कैश पाया जाता है, तो इस राशि के बारे में पूछताछ की जाएगी। चुनाव आयोग की हिदायतों को लागू करवाने के लिए वीडियोग्राफी व अन्य चेकिग टीम तैनात की जा चुकी हैं। अगर कोई चुनावी एजेंट नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी एजेंटशिप रद कर दी जाएगी और संबंधित दल को इसका कोई विकल्प भी नहीं मिलेगा। डीसी ने राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि प्रचार के मंच के रूप में मस्जिदों, गिरजा घरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का प्रयोग न किया जाए। वोट प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावना का प्रयोग न किया जाए।