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हाईकोर्ट ने खारिज की जिला परिषद प्रधान की याचिका

जिला परिषद प्रधान पद्मा सिगला की कुर्सी हिल सकती है। पिछले साल तीन अक्टूबर को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए मीटिग बुलाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज सोमवार को खारिज हो गई। कोर्ट का फैसला मंगलवार तक आ सकता है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 10:34 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 10:34 AM (IST)
हाईकोर्ट ने खारिज की जिला परिषद प्रधान की याचिका
हाईकोर्ट ने खारिज की जिला परिषद प्रधान की याचिका

जागरण संवाददाता, जींद : जिला परिषद प्रधान पद्मा सिगला की कुर्सी हिल सकती है। पिछले साल तीन अक्टूबर को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए मीटिग बुलाने के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज सोमवार को खारिज हो गई। कोर्ट का फैसला मंगलवार तक आ सकता है। संभावना है कि 3 अक्टूबर को हुई वोटिग की गिनती हो सकती है।

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जिला परिषद प्रधान के खिलाफ पिछले साल 16 सितंबर को 26 में से 20 पार्षदों ने प्रशासन को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शपथ पत्र सौंपे थे। इस पर डीसी ने 4 सितंबर को मीटिग बुलाई थी। लेकिन उसी दिन तत्कालीन डीसी ने चंडीगढ़ जाने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया था। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए 3 अक्टूबर को दोबारा मीटिग बुलाई थी। इसके खिलाफ प्रधान पद्मा सिगला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि पंचायती राज एक्ट के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए मीटिग बुलाने के बाद उसे स्थगित नहीं किया जा सकता। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव को स्वत: रद समझा जाए। लेकिन 3 अक्टूबर को हुई मीटिग में विपक्ष के 19 सदस्यों ने वोट डाले थे। हाइकोर्ट का निर्णय न आने के कारण मतदान के बाद मतपेटियों को सील करके ट्रेजरी कार्यालय में रख दिया था। अब सोमवार को हाइकोर्ट ने प्रधान की याचिका खारिज कर दी। संभावना है कि कोर्ट अपने फैसले में तीन अक्टूबर को हुए मतदान की गिनती करवा सकता है।


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