रिश्वत के जुर्म में फॉरेस्ट गार्ड को पांच साल कैद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविद्र कौर की अदालत ने ढाबा संचालक से चार हजार रुपये की रिश्वत लेने के जुर्म में फॉरेस्ट गार्ड को पांच साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविद्र कौर की अदालत ने ढाबा संचालक से चार हजार रुपये की रिश्वत लेने के जुर्म में फॉरेस्ट गार्ड को पांच साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव अलेवा निवासी रामनिवास 23 जून 2016 को विजिलेंस में दी शिकायत में बताया कि वह गांव में ढाबा चलता है और उसके ढाबे के बाहर सड़क किनारे वन विभाग का एक पेड़ खड़ा हुआ था। उस पेड़ को काटने के लिए विभाग से अनुमति मांगी थी, लेकिन इसी बीच में तेज आंधी आने के कारण पेड़ गिर गया। इसके बाद वन विभाग के गार्ड अश्वनी ने पेड़ को जानबूझकर गिराने का आरोप लगाकर मामला दर्ज करने की धमकी देकर चार हजार रुपये की रिश्वत की डिमांड की। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने छापामार दल का गठन कर दिया और शिकायतकर्ता रामनिवास को चार हजार रुपये हस्ताक्षर करके दे दिए। इसके बाद गार्ड अश्वनी से संपर्क करके ढाबे पर बुला लिया और उसको रिश्वत के पैसे दे दिए। इशारा मिलते ही विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर रिश्वत के पैसे सहित काबू कर लिया। विजिलेंस की टीम ने उस समय भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अदालत ने पांच साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।