डोडा पोस्त तस्कर को 20 साल की कैद, दो लाख रुपये जुर्माना
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने डोडा पोस्त तस्कर को काबू किया है।
जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष सिरोही की अदालत ने डोडा पोस्त तस्कर को 20 साल की कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार नौ जुलाई 2012 में उचाना थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव छातर निवासी कर्मबीर नशीले पदार्थ बेचने का काम करता है। जब पुलिस ने घर पर छापेमारी की तो आरोपित कर्मबीर वहां से फरार हो गया और घर के अंदर से 498 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ था। पुलिस ने उस समय कर्मबीर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन करीब छह साल तक आरोपित का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने आरोपित कर्मबीर को भगोड़ा भी घोषित किया। 17 अप्रैल 2018 आरोपित कर्मबीर को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए कर्मबीर को 20 साल की कैद व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। डेबिट कार्ड की डिटेल चोरी करके खाते से एक लाख 38 हजार रुपये निकाले
जागरण संवाददाता, जींद : गांव करसिधु के एक व्यक्ति की डेबिट कार्ड की डिटेल चोरी करके खाते से एक लाख 38 हजार रुपये निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
गांव करसिधु निवासी महा सिंह ने उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके खाते से 11 जुलाई 2020 से अज्ञात व्यक्ति रुपये निकाल रहा है। मोबाइल पर मैसेज पढ़ने में नहीं आने के कारण आरोपित 17 जुलाई 2020 तक राशि निकालता रहा। बार-बार आ रहे मैसेज को उसने अपने बेटे को दिखाया तो राशि निकालने का पता चला। जब उसने बैंक में जाकर अपनी पासबुक चेक करवाई तो पता चला कि राशि डेबिट कार्ड के माध्यम से निकाला गया। जबकि उसका डेबिट कार्ड उसके पास ही मौजूद था। डेबिट कार्ड का पिन भी केवल उसे ही पता है। किसी ने उसके डेबिट कार्ड की डिटेल चोरी करके राशि को निकाला है। उचाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।