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राष्ट्रीय लोक अदालत में 146 विवादों का आपसी सहमति से किया गया समाधान

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इसमें विभिन्न प्रकार के 1390 मामले समाधान के लिए रखे गए।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 Feb 2020 06:40 AM (IST)Updated: Sun, 09 Feb 2020 06:40 AM (IST)
राष्ट्रीय लोक अदालत में 146 विवादों का आपसी सहमति से किया गया समाधान
राष्ट्रीय लोक अदालत में 146 विवादों का आपसी सहमति से किया गया समाधान

जागरण संवाददाता, जींद : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इसमें विभिन्न प्रकार के 1390 मामले समाधान के लिए रखे गए। इनमें से 146 मामलों का आपसी सहमति से समाधान कर लिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में दो करोड़ 66 लाख 39 हजार 161 रुपये की समझौता राशि की रिकवरी हुई। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खत्री सौरभ ने दी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अनुसार जिला मुख्यालय पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक विवादों का निपटारा करने के लिए दो कोर्ट लगाई गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में एडीजे देवेंद्र सिंह, जज जूनियर डिविजन कम जेएमआइसी सरिता सोलंकी की अदालत शामिल थी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी खत्री सौरभ ने बताया कि इस लोक अदालत में प्रीलिटिगेटिव बैंक रिकवरी से संबंधित 1225 मामले रखे गए। जिनमें से 78 मामलों का समाधान किया गया। इन मामलों से एक करोड़ 83 लाख 36 हजार 561 रुपये की राशि सेटलमेंटे हुई। इसी प्रकार वाहन दुर्घटना अधिनियम के 103 केसों में से 19 केसों का समाधान कर लिया गया। जिसमें 82 लाख 85 हजार रुपये की रिकवरी हुई। एनआइ एक्ट चेक बाउंस आदि के 5 केस समाधान के लिए रखे गए, जिनमें से दो केसों का समाधान हो गया है। दिवानी मामलों के दो केस समाधान के लिए रखे गए। जिनमें से एक केस का समाधान आपसी सहमति से कर लिया गया। इसके अलावा 55 अन्य किस्म के केस समाधान के लिए रखे गए थे। जिनमें से 46 केसों का समाधान आपसी सहमति से करवाया गया। इससे समझौता राशि के रूप में 17 हजार 600 रुपये की राशि रिकवर हुई।

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