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कंडेला ग्राम पंचायत का फैसला, शादी में हर्ष फायरिग की तो लगेगा एक लाख का जुर्माना

कंडेला गांव में सरपंच अजमेर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंचायत में सामाजिक मुद्दे को लेकर अहम फैसले लिए गए। शादी समारोह में होने वाली हर्ष फायरिग डीेजे बजाने पर प्रतिबंध मृत्यु भोज जैसे मुद्दों पर ग्रामीणों की सर्वसम्मति से प्रतिबंध लगाया गया है। पंचायत में लिए गए फैसलों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगेगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Apr 2019 10:25 AM (IST)Updated: Wed, 17 Apr 2019 10:25 AM (IST)
कंडेला ग्राम पंचायत का फैसला, शादी में हर्ष फायरिग की तो लगेगा एक लाख का जुर्माना
कंडेला ग्राम पंचायत का फैसला, शादी में हर्ष फायरिग की तो लगेगा एक लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, जींद : कंडेला गांव में सरपंच अजमेर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंचायत में सामाजिक मुद्दे को लेकर अहम फैसले लिए गए। शादी समारोह में होने वाली हर्ष फायरिग, डीेजे बजाने पर प्रतिबंध, मृत्यु भोज जैसे मुद्दों पर ग्रामीणों की सर्वसम्मति से प्रतिबंध लगाया गया है। पंचायत में लिए गए फैसलों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगेगा।

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पंचायत में पहला प्रस्ताव गांव में डीेजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का लगाया गया। अगर पहली बार डीजे बजाकर उल्लंघन करता है तो उसको 21 हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 31 हजार रुपये देने होंगे। इस दौरान निर्णय लिया गया कि शादी समारोह में कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर नहीं आएगा, अगर कोई शादी में हर्ष फायरिग करता है तो उसको एक लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। गांव की फिरनी के अंदर कोई भी शराब का अवैध खुर्दा नहीं चलाने दिया जाएगा, अगर कोई पहली बार शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 2100 और दूसरी बार पकड़े जाने पर 3100 रुपये जुर्माना किया जाएगा।

पंचायत में निर्णय लिया गया कि गांव में मृत्यु भोज पर पाबंदी होगी। मृत्य पर कोई भी खुद के रिश्तेदारों को खिला सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज पर गांव में न्योता देकर नहीं बुलाएगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति फिरनी के अंदर ट्रैक्टर पर डीजे बजाएगा उसे पांच हजार रुपये देने होंगे, अगर दूसरी बार बजाता हुआ पकड़ा गया तो 11 हजार रुपये भरने पड़ेंगे।

पंचायत में फैसला लिया गया कि गांव में फेरी वाले स्पीकर बजाकर सामान नहीं बचेगा। सिर्फ आवाज लगाकर ही अपना सामान बेच सकते हैं। अगर कोई फेरीवाला उल्लंघन करता है तो 1100 रुपये जुर्माना होगा। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस तरह का अपराध करते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला, पूर्व सरपंच प्रकाश, रणधीर, किसान यूनियन प्रधान लख्मी, रघबीर, पंच सुधीर, महाबीर, वजीर, धर्मपाल, रामचंद्र, जगदीश, सूरजभान पंडित, कृष्ण, सूरजमल मौजूद थे।


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