सास की ईट मारकर हत्या करने के जुर्म में पुत्रवधू को उम्रकैद
अदालत ने सास को नशीली गोलियां खिलाकर सिर में ईंट मारकर हत्या करने के जुर्म में पुत्रवधू को उम्रकैद की सजा व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, जींद : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत ने सास को नशीली गोलियां खिलाकर सिर में ईंट मारकर हत्या करने के जुर्म में पुत्रवधू को उम्रकैद की सजा व 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की सूरत में 13 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार एक सितंबर 2016 को हरिनगर नरवाना निवासी राजेंद्र ने शहर थाना नरवाना में दी शिकायत में बताया था कि वह गुड़गांव की निजी कंपनी में नौकरी करता है। उसके घर पर उसकी मां राजो, पत्नी शबनम व लड़के शिवम रहते थे। 31 अगस्त की रात उसकी मां राजो देवी व उसकी पत्नी शबनम का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। जिससे तैश में आकर उसकी पत्नी ने उसकी मां के सिर पर ईटों से वार करके हत्या कर दी और बच्चे के साथ फरार हो गई थी। पुलिस ने उस समय हत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने आरोपित महिला शबनम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपित शबनम ने खुलासा किया कि हत्या से पहले सास को नशे की गोलियां दी, जिससे वह अचेत हो गई। बाद में उसने उसे पलंग से नीचे गिरा दिया और उसके सिर पर ईटों से वार किया। वह एक-दो बार तो चिल्लाई, लेकिन कूलर के शोर के कारण उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। इसके बाद मैंने उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह बच्चे को लेकर मायके जाने के लिए जींद की बस में सवार हो गई। लेकिन, भय व डर के कारण वहां नहीं गई और वापस नरवाना आ गई। तब किसी ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी और उसे मौके पर ही दबोच लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सबनम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।