चरस तस्कर महिला को 10 साल की कैद
गांव धनौरी से लगभग एक साल पहले चरस के साथ पकड़ी महिला को अदालत ने दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, जींद : गांव धनौरी से लगभग एक साल पहले चरस के साथ पकड़ी महिला को अदालत ने दस साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने की एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गढ़ी थाना पुलिस ने एक अगस्त 2016 को सूचना मिली थी कि गांव धनौरी निवासी संतरो देवी नशीले पदार्थों का कार्य करती है और आज भी नशीले पदार्थ लेकर आ रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी की। जहां पर संतरो को पुलिस ने एक किलोग्राम चरस के साथ काबू किया था। महिला ने खुलासा किया था कि वह चरस को सप्लाई करने के लिए लेकर आई थी। पुलिस ने महिला के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने संतरो को दस साल की कैद की सजा सुनाई है।