जींद में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, रजिस्ट्री पर लगी रोक; कोई भी प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले विभाग से ले जानकारी
जींद में जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने जलालपुरा खुर्द में बिना अनुमति विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जींद: जलालपुरा खुर्द में अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, रजिस्ट्री पर रोक।
HighLights
जींद के जलालपुरा खुर्द में अनधिकृत कॉलोनी का मामला
जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने दिए कार्रवाई के निर्देश
संबंधित खसरा नंबरों में रजिस्ट्री पर लगाई गई है रोक
जागरण संवाददाता, जींद। जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने जींद शहरी क्षेत्र में बिना अनुमति विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि गांव जलालपुरा खुर्द राजस्व क्षेत्र में बिना लाइसेंस, सीएलयू और विभागीय अनुमति के कालोनी विकसित किए जाने का मामला सामने आया है।
इस मामले में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि गांव जलालपुरा खुर्द के खसरा नंबर 49/1, 2, 3/1, 8//2/1, 8/2/2, 9,10 मिन व 12/1 में प्लॉट या छोटे भूमि खंडों के रूप में किसी भी तरह की रजिस्ट्री, एग्रीमेंट टू सेल, फूल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटार्नी करने से फिलहाल मना किया गया है।
उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या जमीन की खरीद-फरोख्त करने से पहले संबंधित विभाग से उसकी पूरी जानकारी जरूर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
