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ट्रेन में लूट व मारपीट के दोषियों को 10 साल की सजा

दो साल पहले ट्रेन में मारपीट और लूट करने के मामले में अदालत ने नरवाना के सैनी मोहल्ला के सुनील और संजीव, पंजाबी मोहल्ला के जतिन को 10-10 साल की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Feb 2019 01:23 AM (IST)Updated: Wed, 13 Feb 2019 01:23 AM (IST)
ट्रेन में लूट व मारपीट के दोषियों को 10 साल की सजा
ट्रेन में लूट व मारपीट के दोषियों को 10 साल की सजा

जासं, जींद : दो साल पहले ट्रेन में मारपीट और लूट करने के मामले में अदालत ने नरवाना के सैनी मोहल्ला के सुनील और संजीव, पंजाबी मोहल्ला के जतिन को 10-10 साल की सजा सुनाई है।

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14 मई, 2017 को जीआरपी थाना में दर्ज मामले के अनुसार पुरानी तहसील रोड टोहाना निवासी अजय वर्मा ने बताया था कि वह और उसका भाई जितेंद्र वर्मा दिल्ली से टोहाना जनता एक्सप्रेस में आ रहे थे। जब ट्रेन रेलवे स्टेशन नरवाना पर पहुंची, तो दो-तीन युवकों ने डंडे से उस डिब्बे में चढ़े और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उसका मोबाइल और सोने का ब्रेसलेट छीन ले गए। इस मामले में जांच में उक्त तीनों युवकों के नाम सामने आए थे। उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। तभी से यह मामला अदालत में चल रहा था। दोषियों पर 10-10 सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।


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